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न्यायिक परिसर व सेक्टर 19 के निकट बनाए जा रहे फ्लैटस को सील करने के आदेश

Thu, 07 Dec 2017 12:09 AM IST
Updated Thu, 07 Dec 2017 12:09 AM IST
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न्यायिक परिसर व सेक्टर 19 के निकट बनाए जा रहे फ्लैटस को सील करने के आदेश

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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। न्यायिक परिसर व सेक्टर 19 के निकट बन रहे फ्लैट्स को एसडीएम कमलप्रीत कौर ने सील करने के आदेश जारी किए हैं। नगर परिषद कैथल की रिपोर्ट में इस निर्माण को अवैध करार दिए जाने के चलते यह फैसला लिया गया है। रिपोर्ट में फ्लैट्स के लिए नक्शा पास ना करवाने और सीएलयू ना लिए जाने के कारण इसे अवैध करार दिया गया है।
मामले में शिकायतकर्ता जगरूप ढुल ने बताया कि कैथल शहर में प्राइम लोकेशन पर न्यायिक परिसर व सेक्टर 19 के निकट लगभग 2 एकड़ में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। उसने आरटीआई में जानकारी मांगी थी कि इसके लिए नक्शा पास करने व सीएलयू जैसे कागजात दिए जाएं। इसमें कोई जानकारी ना मिलने पर उसने एसडीएम कैथल को शिकायत दी थी कि यह पूरा निर्माण कार्य अवैध है। यहां करीब 100 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। लोग लाखों रुपये खर्च करके यहां फ्लैट्स खरीद रहे हैं।
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जमीन मालिक ने विकलांग बेटी की आजीविका के लिए हुडा से करवाया था रिलीज
जगरूप ढुल ने बताया कि 1988 में जब सेक्टर 19 के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उस समय इस 2 एकड़ जमीन को तत्कालीन मालिक द्वारा अपनी विकलांग बेटी की आजीविका के लिए हुडा से रिलीज करवाया गया था। बाद में उक्त महिला ने अपने भाई के नाम इसकी वसीयत कर दी थी। भाई ने वसीयत के आधार पर इसकी रजिस्ट्री करवा ली। बाद में यह जमीन दो जगह बिकी और वर्ष 2011 में मालिक बने एक व्यक्ति ने नगर परिषद कैथल में नक्शा पास करने व सीएलयू के लिए फाइल जमा करवाई। जिसमें उसने करीब 60 लाख रुपये की फीस भी जमा करवाई थी। इसके बाद इस फाइल पर ऑब्जेक्शन लग गई थी। बाद में वर्ष 2015 में फिर से उसने आवेदन किया। इस बार भी नगर परिषद में करीब 40 लाख रुपये के आस-पास फीस जमा करवाई गई। लेकिन नियमानुसार सीएलयू ना होने के कारण इसका नक्शा पास नहीं हो पाया। इस मामले की शिकायत पर की गई जांच में यह अवैध पाया है।
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लाखों रुपये में बेचे जा रहे फ्लैट्स
बताया जा रहा है कि यहां अभी से लाखों रुपये में फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं। सेक्टर 19 में न्यायिक परिसर व हुडा संपदा अधिकारी कार्यालय के निकट स्थित है। इस जमीन के निकट ही स्थित सेक्टर 19 में लगभग 13.5 हजार रुपये क्लेक्टर रेट और मार्केट रेट इससे भी ज्यादा है।

औपचारिकताएं पूरी नहीं, लोग न लगाएं पैसा
नगर परिषद के सचिव कुलदीप मलिक ने बताया कि इस पूरी बिल्डिंग का अभी तक ना तो नक्शा पास है और ना ही इसके लिए सीएलयू जारी हुआ है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी ना होने के कारण यह अवैध है। लोगों से यही अपील है कि जब तक किसी कालोनी की सारी औपचारिकताएं पूरी ना हों, वे उसमें पैसा ना लगाएं।

भवन पूरी तरह वैध, नगर परिषद से ही जारी हुए हैं कागजात
इस भवन में फ्लैट्स बेचने का काम देख रहे कृष्ण वर्मा ने बताया कि वे कमीशन पर यहां फ्लैट बेच रहे हैं। उनकी जानकारी के अनुसार यह भवन पूरी तरह से वैध है। उनके पास नक्शा भी है और अन्य सभी कागजात हैं। जो भी चाहे वह कागजात की जांच कर सकता है। नगर परिषद कैथल से ही ये कागजात जारी हुए हैं।


नगर परिषद कैथल की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक परिसर के निकट बन रहे फ्लैट्स को सील करने के आदेश जारी किए हैं। परिषद की रिपोर्ट में यह भवन नियमानुसार बनना नहीं पाया गया है।
कमलप्रीत कौर, एसडीएम, कैथल।

फ्लैग : न्यायिक परिसर और सेक्टर 19 के निकट बनाए जा रहे
हेडिं : 100 फ्लैट्स को सील करने के आदेश
नगर परिषद की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने जारी किए आदेश
कहा-नियमानुसार निर्माण ना होने पर नगर परिषद की रिपोर्ट पर लिया गया फैसला

फोटो संख्या-7 व 8
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