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11 तरह के पहचान पत्र दिखाकर हो सकती है मतदान

Thu, 14 Mar 2019 12:11 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2019 12:11 AM IST
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11 तरह के पहचान पत्र दिखाकर हो सकती है मतदान
11 तरह के पहचान पत्र दिखाकर करें मतदान
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वह मतदाता विभिन्न 11 अन्य दस्तावेजों दिखाकर मतदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कर्मचारी पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट आफिस की फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक कार्यालय द्वारा पहचान पत्र तथा आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है।
चुनाव में शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए आयुक्त आबकारी बने नोडल अधिकारी
कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. प्रियंका सोनी ने लोकसभा आम चुनाव में शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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बूथ लेवल के एजेंटों की सूची सौंपे : डीसी डा. प्रियंका सोनी ने राजनीतिक दलों का आह्वान किया है कि वे लोकसभा आम चुनाव के लिए अपने बूथ स्तर एजेंटों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ स्तर एजेंटों की सूची उपलब्ध करवानी होती है, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। 18 व 19 वर्ष के ऐसे युवा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूचियों में दर्ज नही है, वे सभी आगामी 12 अप्रैल तक अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवाने के लिए आवेदन जमा करवा सकते हैं।
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