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स्कूल सुरक्षा नीति का पालन करें स्कूल संचालक
Updated Wed, 27 Sep 2017 11:59 PM IST
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स्कूल सुरक्षा नीति का पालन करें स्कूल संचालक
कैथल। डीसी सुनीता वर्मा ने पुलिस, परिवहन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी स्कूलों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को लागू करें तथा समय-समय पर चेकिंग करके इस नीति के तहत निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करें। इस कार्य में संबंधित उपमंडलों के उपमंडलाधीश भी स्कूलों की वाहनों के लिए सुरक्षा के माप दंडों को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी स्कूलों के वाहन सामने व बैक में रिफ्लैक्टिव टेप जरूर लगाएं। सामने सफेद रंग की रिफ्लैक्टिव टेप लगवाने के साथ-साथ वाहन के आगे व पीछे स्कूल वाहन लिखवाना भी सुनिश्चित करेंगे। सभी वाहनों को समय-समय पर मरम्मत करवाकर ठीक हालत में रखें तथा इन वाहनों के लिए बीमा व फिटनेस के प्रमाण-पत्र साथ रखेंगे। वाहन के अंदर प्रशिक्षित चालक रखने के साथ-साथ कंडक्टर व अटेंडेंट भी वाहन के साथ होने जरूरी है। सभी स्कूलों व शिक्षण संस्थाओं में चारदीवारी के अंदर वाहनों के लिए पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान होना जरूरी है। सभी स्कूल वाहन पर स्कूल का नाम रूट, समय तथा बस के मालिक का दूरभाष नंबर तथा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर भी लिखना जरूरी होगा। स्कूल वाहन किसी भी प्रकार के रंगीन शीशे वगैरह फिट नहीं करेंगे। सभी वाहनों में चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 पेंट करना जरूरी होगा।
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कैथल। डीसी सुनीता वर्मा ने पुलिस, परिवहन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी स्कूलों के लिए सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को लागू करें तथा समय-समय पर चेकिंग करके इस नीति के तहत निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करें। इस कार्य में संबंधित उपमंडलों के उपमंडलाधीश भी स्कूलों की वाहनों के लिए सुरक्षा के माप दंडों को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी स्कूलों के वाहन सामने व बैक में रिफ्लैक्टिव टेप जरूर लगाएं। सामने सफेद रंग की रिफ्लैक्टिव टेप लगवाने के साथ-साथ वाहन के आगे व पीछे स्कूल वाहन लिखवाना भी सुनिश्चित करेंगे। सभी वाहनों को समय-समय पर मरम्मत करवाकर ठीक हालत में रखें तथा इन वाहनों के लिए बीमा व फिटनेस के प्रमाण-पत्र साथ रखेंगे। वाहन के अंदर प्रशिक्षित चालक रखने के साथ-साथ कंडक्टर व अटेंडेंट भी वाहन के साथ होने जरूरी है। सभी स्कूलों व शिक्षण संस्थाओं में चारदीवारी के अंदर वाहनों के लिए पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान होना जरूरी है। सभी स्कूल वाहन पर स्कूल का नाम रूट, समय तथा बस के मालिक का दूरभाष नंबर तथा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर भी लिखना जरूरी होगा। स्कूल वाहन किसी भी प्रकार के रंगीन शीशे वगैरह फिट नहीं करेंगे। सभी वाहनों में चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 पेंट करना जरूरी होगा।