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वेयरहाउस से धान लेकर जमा नहीं करवाया 2343 क्विंटल चावल

Fri, 08 Dec 2017 12:34 AM IST
Updated Fri, 08 Dec 2017 12:34 AM IST
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वेयरहाउस से धान लेकर जमा नहीं करवाया 2343 क्विंटल चावल
वेयर हाउस से धान लेकर चावल निर्यातक फर्म विष्णु ओवरसिस ने जमा नहीं करवाया 2343 क्विंटल चावल
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पांच डायरेक्टर और दो गारंटरों पर 7 करोड़ 77 लाख की धोखाधड़ी का केस

अमर उजाला ब्यूरो
कैथल।
शहर में जानी-मानी चावल निर्यातक फर्म मे. विष्णु ओवरसिस प्राइवेट लिमिटेड कैथल के 5 डायरेक्टरों व 2 गारंटरों के खिलाफ वेयरहाउस कारपोरेशन ने 7 करोड़ 77 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस में केस दर्ज करवाया है। फर्म पर आरोप है कि उसने वेयरहाउस को करीब 2343 क्विंटल चावल नहीं दिया। जो उसे वेयरहाउस द्वारा दी गई धान के बदले एजेंसी को जमा करवाना था। दो बार समय बढ़ाए जाने के बावजूद चावल जमा ना करवाने पर पुलिस में केस दर्ज करवाया गया।
हरियाणा वेयर हाउस के मैनेजर वीरेंद्र ने बताया कि वेयर हाउस ने वर्ष 2016-17 में 12598.500 मीट्रिक टन धान ग्रेड-ए खरीदकर ‘मे. विष्णु ओवरसिस कंपनी’ को दिया था। जिसमें से चावल निकाल कर फर्म द्वारा एजेंसी में जमा करवाया जाना था। इकरारनामे के अनुसार कंपनी ने कहा था कि वे 31 मार्च 2017 तक पूरी धान का चावल निकालकर एफसीआई को दे देंगे, जो कि 8440.995 मीट्रिक टन चावल बनता है। सरकार द्वारा 2 बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद विष्णु ओवरसिस ने 6097.1246 मीट्रिक टन चावल ही एफसीआई को जमा करवाया। बाकी 2343.8694 मीट्रिक चावल देने में असमर्थ रहे। विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2017 को उपरोक्त सभी डायरेक्टर एवं गारंटर को कानून नोटिस दिया। लेकिन आरोपियों ने न तो बाकी चावल जमा करवाया और न ही चावल की राशि।
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जांच में न धान मिली और न चावल : वेयर हाउस के मैनेजर ने बताया कि 8 अक्टूबर 2017 को विभाग की एक कमेटी ने उपरोक्त मिल में जाकर धान व चावल की भौतिक जांच की। लेकिन वहां पर न तो धान मिली और न ही चावल। कमेटी ने बताया कि मिल मालिकों ने चावल को खुर्द-बुर्द कर दिया है। चावल की कीमत 7.13 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि होल्डिंग चार्जिंग के रूप में 63.44 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कुल मिलाकर विष्णु ओवरसिस द्वारा 7.77 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी किए जाने के आरोप लगे हैं।
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एएसआई सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने वेयर हाउस के मैनेजर विरेंद्र सिंह की शिकायत पर सुभाष मित्तल चंद सुरेश मित्तल, सतनारायण मित्तल, विष्णु भगवान मित्तल, योगेश कुमार मित्तल के अलावा कंपनी के गारंटर बने मै.ल प्यारे लाल ओमी राम के मालिक सुरेश कुमार व मै. कैथल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक दीपक कुमार के खिलाफ भी धारा 420 बी के तहत मामला दर्ज किया है।


- वेयरहाउस कारपोरेशन के मैनेजर ने दी पुलिस में शिकायत
- दो बार बढ़ाया गया कंपनी को चावल जमा करवाने के लिए समय
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