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बिना अनुमति के धरने, प्रदर्शनों पर रोक

Mon, 18 Mar 2019 11:50 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2019 11:50 PM IST
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बिना अनुमति के धरने, प्रदर्शनों पर रोक
छोड़े अपने सारे काम, पहले करें मतदान : डॉ. प्रियंका सोनी
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किया विशेष प्रचार रथ, शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण अंचल के सभी मतदाताओं को करेगा वोट डालने के लिए जागरूक
फोटो संख्या-20
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि लोकतंत्र की महापर्व लोकसभा आम चुनाव में सभी को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। सभी को वोट डालकर देश के प्रति अपने फर्ज को निभाना चाहिए। चुनाव के दौरान एक-एक मत महत्वपूर्ण है, युवाओं को इस महापर्व में वोट डालकर अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मतदाताओं को चुनाव के दिन सभी काम धंधे छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. प्रियंका सोनी सोमवार को लघु सचिवालय परिसर से आम जन को अधिक से अधिक वोट करने की प्रेरणा के लिए बनाए गए विशेष प्रचार रथ को रवाना करने उपरांत उपस्थित लोगों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव देश का महापर्व है। हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र के हित में मतदान करें। इस विशेष वाहन से आम जन के साथ-साथ अधिक से अधिक युवाओं को वोट डालने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी जिला में लोगों को ईवीएम मशीन, वीवीपैट तथा टोल फ्री नंबर 1950 के बारे में जागरूक किया जा चुका है।
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इस अवसर पर जिला उप निर्वाचन अधिकारी जगदीप सिंह, चुनाव नायब तहसीलदार राजपाल भूरा, चुनाव कानूनगो शमशेर सिंह, राजेंद्र कुमार, सुदेश, प्रदीप कुमार, डीआई रामफल, बलबीर सिंह, रवि, खजान सिंह आदि मौजूद रहे।
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बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाई तो होगी कार्रवाई : डीसी
फोटो संख्या-20
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने चुनाव में संपत्ति पर चस्पा की जाने वाली प्रचार सामग्री को लेकर राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता के पालन के लिए निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधीश ने कहा कि सभी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्तिगत भूमि, भवन, परिसर, दीवार आदि पर वे स्वयं या उनके समर्थकों द्वारा झंडे, बैनर, नोटिस न लगाए जाएं तथा स्लोगन न लिखे जाएं। ऐसा करना संपत्ति के प्रतिरूपण के तहत आता है तथा इसका दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 427 व 433 एवं हरियाणा संपत्ति प्रतिरूपण रोकथाम अधिनियम 1989 तथा नगर पालिका कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति प्रतिरूपण के मामलों में प्रचार सामग्री हटाने पर होने वाले खर्च को भी संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार अथवा संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।
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