{"_id":"5bd21353bdec22696e0e4b24","slug":"161540494163-kaithal-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए स्थान निर्धारित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए स्थान निर्धारित
Updated Fri, 26 Oct 2018 12:38 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए स्थान निर्धारित
कैथल। जिलाधीश धर्मवीर सिंह ने दीपावली के लिए आम जन की जान-माल की सुरक्षा हेतु जिला में विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों की बिक्री हेतु स्थान निर्धारित किए हैं। जिलाधीश द्वारा यह आदेश विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत जारी किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 5 से 7 नवंबर 2018 तक कैथल, कलायत, गुहला-चीका, पूंडरी, राजौंद, ढांड एवं सीवन में वैध लाइसेंस के बिना निर्धारित किए गए बिक्री स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चंदाना गेट स्थित रामलीला मैदान, पूंडरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान, कलायत में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान, गुहला-चीका के लिए गुहला रोड चीका स्थित हुड्डा पार्ट-4 का मैदान को विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बूथ को 50 किलोग्राम पटाखे रखने व बेचने की अनुमति दी जाएगी। दो बूथों के मध्य कम से कम 3 मीटर तथा दो बूथों के आमने-सामने की दूरी कम से कम 50 फुट रखी जानी अनिवार्य की गई है। हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में निर्धारित स्थलों पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें (परचून बिक्री) की अनुमति वीडियोग्राफी के माध्यम से ड्रा द्वारा 29 अक्तूबर को शाम 5 बजे प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन
कैथल। जिलाधीश धर्मवीर सिंह ने दीपावली के लिए आम जन की जान-माल की सुरक्षा हेतु जिला में विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों की बिक्री हेतु स्थान निर्धारित किए हैं। जिलाधीश द्वारा यह आदेश विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत जारी किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 5 से 7 नवंबर 2018 तक कैथल, कलायत, गुहला-चीका, पूंडरी, राजौंद, ढांड एवं सीवन में वैध लाइसेंस के बिना निर्धारित किए गए बिक्री स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चंदाना गेट स्थित रामलीला मैदान, पूंडरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान, कलायत में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान, गुहला-चीका के लिए गुहला रोड चीका स्थित हुड्डा पार्ट-4 का मैदान को विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बूथ को 50 किलोग्राम पटाखे रखने व बेचने की अनुमति दी जाएगी। दो बूथों के मध्य कम से कम 3 मीटर तथा दो बूथों के आमने-सामने की दूरी कम से कम 50 फुट रखी जानी अनिवार्य की गई है। हाईकोर्ट के आदेशों के पालन में निर्धारित स्थलों पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें (परचून बिक्री) की अनुमति वीडियोग्राफी के माध्यम से ड्रा द्वारा 29 अक्तूबर को शाम 5 बजे प्रदान की जाएगी।