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वाहन दुर्घटना मामले में पीड़ित को 39 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश

Mon, 27 May 2019 11:07 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 27 May 2019 11:07 PM IST
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वाहन दुर्घटना मामले में पीड़ित को 39 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश
कैथल। वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण के प्रिजाईडिंग अधिकारी एमएम धौंचक ने वाहन दुर्घटना के विभिन्न मामलों में दुर्घटना में पीड़ित के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया।
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पहले मामले में प्राधिकरण द्वारा प्रवीण कुमार एवं अन्य बनाम गुरबख्श सिंह मामले में प्रवीण को 12 लाख 21 हजार रुपये दुर्घटना मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। इस सड़क दुर्घटना में उनके पुत्र अंशु की ट्रक से स्कूटी को टक्कर मारने से सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु हो गई थी। मामले के अनुसार 18 मार्च 2018 को प्रवीण अपने पुत्र अंशु के साथ अपने घर स्कूटी से जा रहा था। जब वे राधास्वामी कॉलोनी की तरफ मुड़े तो ट्रक ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवीण व अंशु स्कूटी से गिर गए। अंशु को सिर में गहरी चोट आई तथा उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सड़क से दूसरी तरफ गिरने की वजह से प्रवीण को भी चोट आई। ट्रक ड्राईवर वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। अंशु आरकेएसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छटी कक्षा का छात्र था।
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दूसरे मामले मृतक जसबीर सिंह के उत्तराधिकारियों सुनीता देवी, कुशन पाल, हेमलता तथा बासो देवी बनाम नरेश एवं अन्य मामले में दुर्घटना में मृत जसबीर सिंह के परिजनों को 25 लाख 32 हजार 238 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए। मामले के अनुसार 12 अक्तूबर 2010 को जसबीर सिंह अपने भाई रणबीर सिंह के साथ कैथल शहर से मोटरसाइकिल से अपने गांव बरोट जा रहे थे। सायं 5 बजे जब वे जगदीशपुरा से क्योड़क की तरफ आधा किलोमीटर आगे गए थे तभी पीछे से थ्री व्हीलर ने बड़ी तेज गति से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। जिसमें जसबीर की मौत हो गई थी।
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तीसरे मामले में प्राधिकरण द्वारा बलबीर कौर एवं अन्य बनाम जगतार सिंह एवं अन्य के मामले में मृतक के परिवार को 2 लाख 72 हजार 800 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया गया। इस दुर्घटना अंग्रेज सिंह की मृत्यु हो गई थी।
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