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तीन मामलों में जिला सत्र न्यायाधीशने 4 आरोपियों को सुनाई सजा

Fri, 09 Feb 2018 12:01 AM IST
Updated Fri, 09 Feb 2018 12:01 AM IST
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तीन मामलों में जिला सत्र न्यायाधीशने 4 आरोपियों को सुनाई सजा
तीन मामलों में चार आरोपियों को सुनाई सजा
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- झपटमारी में 2 आरोपियों को पांच साल का कारावास, 25 हजार जुर्माना
- डोडापोस्त तस्करी के आरोपी को 4 साल तो स्मैक तस्कर को एक साल 2 माह का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। महिला से मोबाइल झपटने तथा नशीले पदार्थों की तस्करी के 3 मामलों में सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत ने वीरवार को 4 आरोपियों को सजा सुनाई। जिसमें झपटमारी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपये के जुर्माना, डोडा पोस्त तस्कर को 4 वर्ष कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना तथा स्मैक तस्कर को एक वर्ष 2 माह कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने बताया कि जिला कुरुक्षेत्र के गांव दिवाना (बेदी फार्म) निवासी अध्यापिका किरणजीत कौर डीएवी स्कूल से 16 नवंबर 2017 को स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रही थी। चीका में ऊधम सिंह चौक चीका पर अचानक एक बाइक पर सवार दो युवकों द्वारा अध्यापिका के हाथ से उसका एमआई नॉट-4 मार्का मोबाइल झपट कर छीन लिया गया तथा पर्स भी छीनने की कोशिश की गई। आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही मामला दर्ज करने उपरांत थाना चीका प्रबंधक इंस्पेक्टर जितेंद्र की अगुवाई में सहायक उपनिरीक्षक अजमेर सिंह, हेड कांस्टेबल सुखचैन सिंह, सिपाही सुरेंद्र व सुशील कुमार की टीम ने बलबेहड़ा से आरोपी शेर सिंह उर्फ शेरा निवासी कांगथली व आरोपी रविकुमार निवासी चंदराव जिला करनाल को बगैर नंबर की प्लैटिना बाइक सहित काबू किया था। उनके कब्जे से अध्यापिका का झपटा गया मोबाइल बरामद कर लिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक की अदालत द्वारा उपरोक्त दोनों दोषी 8 फरवरी को 5-5 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिन्हे जुर्माना अदा न करने की सुरत में दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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एक अन्य मामले में 27 जून 2016 को थाना सीवन के सब इंस्पेक्टर इद्र सिंह, एएसआई सतीश कुमार, एचसी सुभाष चंद्र व महेंद्र सिंह की टीम कैथल चीका रोड अनाज मंडी मोड पर युवक रणजीत उर्फ जीता वासी सौंथा रोड़ सीवन को काबू किया था। उसके पास से 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस मामले में सेशन जज एमएम धौंचक ने दोषी रणजीत को एक वर्ष 2 माह कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रवक्ता ने बताया कि 16 जुलाई 2016 को तत्कालीन थाना प्रबंधक गुहला प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार की टीम ने लखविंद्र सिंह निवासी दानबखेड़ी को 25 किलोग्राम डोडापोस्त सहित काबू करते हुए गिरफ्तार किया था। जिसमें सैशन जज की अदालत द्वारा उक्त आरोपी को 4 वर्ष कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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