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फसल बीमा योजना के तहत 4 फसलें
Updated Tue, 11 Jul 2017 11:59 PM IST
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फसल बीमा योजना के तहत 4 फसलें
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चार फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक एकड़ प्रीमियम राशि एवं बीमित राशि निर्धारित की गई है। आगामी 31 जुलाई 2017 तक इन चारों फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है। खरीफ 2017 के लिए इन 4 फसलों में धान/जीरी, बाजरा, मक्का और कपास को शामिल किया गया है। फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए अपनी फसलों का बीमा करवाना अनिवार्य है, जबकि गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक है। यह जानकारी एडीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित की गई योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत को बीमा यूनिट माना गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चार फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक एकड़ प्रीमियम राशि एवं बीमित राशि निर्धारित की गई है। आगामी 31 जुलाई 2017 तक इन चारों फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है। खरीफ 2017 के लिए इन 4 फसलों में धान/जीरी, बाजरा, मक्का और कपास को शामिल किया गया है। फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए अपनी फसलों का बीमा करवाना अनिवार्य है, जबकि गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना वैकल्पिक है। यह जानकारी एडीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित की गई योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत को बीमा यूनिट माना गया है।