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सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 18.55 लाख का मुआवजा देने के आदेश
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कैथल। वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण कैथल के प्रेजाइडिंग अधिकारी एमएम धौंचक ने सड़क हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को 18.55 लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश जारी किए हैं।
घटना के अनुसार गांव बरसाना निवासी सीशन कुमार उर्फ बिल्लू व संजीव कुमार 31 दिसंबर 2018 को सायं लगभग 9 बजे संजीव के साथ बरसाना गांव से पूंडरी रोड पर स्थित रामचंद्र पुत्र मनसा राम के खेतों की ओर जा रहे थे। जब वे रामचंद्र के खेतों के समीप पहुंचे, तो गांव की तरफ से तेज गति से ट्रैक्टर ट्रेलर आ रहा था, जिसने बिना हॉर्न बजाए सीशन कुमार उर्फ बिल्लू को टक्कर मारी तथा संजीव कुमार ने दूसरी तरफ कूदकर अपनी जान बचाई। जबकि सीशन कुमार ट्रैक्टर ट्रेलर के नीचे आकर घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रोक कर घटना स्थल से भाग खड़ा हुआ तथा सीशन कुमार की सामान्य अस्पताल कैथल ले जाते समय मृत्यु हो गई। संजीव के बयान के आधार पर 1 जनवरी 2019 को भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं 279 एवं 304-ए के तहत पूंडरी पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई। मृतक जड़ौला स्थित दी संजू मेहला कॉ-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड ने चालक के रूप में व्यवसाय कर रहा था तथा वह 20 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा था। जिसमें न्यायाधीश ने सीशन कुमार उर्फ बिल्लू बरसाना के परिवार को 18 लाख 55 हजार 400 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश जारी किए हैं।
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घटना के अनुसार गांव बरसाना निवासी सीशन कुमार उर्फ बिल्लू व संजीव कुमार 31 दिसंबर 2018 को सायं लगभग 9 बजे संजीव के साथ बरसाना गांव से पूंडरी रोड पर स्थित रामचंद्र पुत्र मनसा राम के खेतों की ओर जा रहे थे। जब वे रामचंद्र के खेतों के समीप पहुंचे, तो गांव की तरफ से तेज गति से ट्रैक्टर ट्रेलर आ रहा था, जिसने बिना हॉर्न बजाए सीशन कुमार उर्फ बिल्लू को टक्कर मारी तथा संजीव कुमार ने दूसरी तरफ कूदकर अपनी जान बचाई। जबकि सीशन कुमार ट्रैक्टर ट्रेलर के नीचे आकर घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रोक कर घटना स्थल से भाग खड़ा हुआ तथा सीशन कुमार की सामान्य अस्पताल कैथल ले जाते समय मृत्यु हो गई। संजीव के बयान के आधार पर 1 जनवरी 2019 को भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं 279 एवं 304-ए के तहत पूंडरी पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई। मृतक जड़ौला स्थित दी संजू मेहला कॉ-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड ने चालक के रूप में व्यवसाय कर रहा था तथा वह 20 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा था। जिसमें न्यायाधीश ने सीशन कुमार उर्फ बिल्लू बरसाना के परिवार को 18 लाख 55 हजार 400 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश जारी किए हैं।
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