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Jind News: युवक की हत्या करने के दोषी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

Mon, 13 Apr 2026 11:13 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 13 Apr 2026 11:13 PM IST
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Wife and lover convicted of murdering youth, sentenced to life imprisonment
अदालत
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युवक की हत्या करने की दोषी पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
सात साल पहले सफीदों के रिंपी की हत्या कर नहर में फेंक दिया था शव
संवाद न्यूज एजेंसी
जींद।
अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह कि अदालत ने युवक की हत्या मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 30 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार सफीदों के वार्ड-6 स्थित हाजी वाला कुआं निवासी शांति रानी ने सात साल पहले 28 वर्षीय बेटे रिंपी की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। हांसी के पुट्ठी समैन गांव के पास जुई नहर में युवक का शव मिला था।
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पत्नी से झड़गे के बाद रिंपी छोड़ दिया था घर
सितंबर 2019 की रात पत्नी पायल से झगड़ा होने पर युवक घर छोड़ बाहर चला गया था। उसका पीछा करते हुए भी उसके पीछेे गई थी लेकिन दो घंटे बाद लौट आई थी। जब रिंपी घर नहीं लौैटा तो उसकी खोजबीन की गई लेकिन वह नहीं मिला। अगले दिन पत्नी पायल भी घर छोड़कर चली गई। युवक की मां ने पहले बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में फिर बहू पायल, पानीपत के कुलदीप नगर निवासी उसके प्रेमी हरप्रीत उर्फ हैपी तथा एक किशोर पर हत्या करने का आरोप लगाया।
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इस बीच 28 सितंबर को पुट्ठी समैन गांव के पास जुई नहर में रिंपी का शव बरामद हुआ था। मां ने आरोप लगाया था कि बहू अपने प्रेमी हरप्रीत उर्फ हैपी से तीन-चार महीने से रिलेशनशिप में थी। दोनों घर भी आते-जाते थे। इसी से बेटा का बहू से झगड़ा होता था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा था कि सिर पर ईंट मारकर रिंपी की हत्या की गई थी। आत्महत्या दिखाने के लिए शव नहर में फेंक दिया था।
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