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Jind News: महिला की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Thu, 11 Dec 2025 01:41 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 11 Dec 2025 01:41 AM IST
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Two men sentenced to life imprisonment for the woman's murder.
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। एडिशनल सेशन जज शिफा की अदालत ने महिला की हत्या करने के दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार नगूरां निवासी संजय ने सात दिसंबर 2021 को पुलिस एफआईआर में बताया था कि छह दिसंबर की रात को वह परिवार के साथ सो गए थे। जब अगले दिन सुबह उठे तो उनकी 27 वर्षीय पत्नी रीना घर नहीं मिली और अलमारी में रखे 50 हजार रुपये भी नहीं थे। शिकायत पर अलेवा पुलिस ने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। उसी दिन नगूरां से बधाना जाने वाली सड़क पर तालाब के पास रीना का शव मिला था।
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इसके बाद रीना के भाई बुधराम ने उसके ससुर सूबे सिंह, पति संजय, सास रतनी, ननद रितु और ममता पर हत्या का आरोप लगाया था। आरोप था कि उनकी बहन की शादी के कुछ समय बाद ही बहन रीना के ससुरालवाले दहेज के लिए परेशान करते थे। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। फिर पुलिस ने आरोपियों के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि छह दिसंबर को रीना के साथ मारपीट की गई थी।
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जब पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई तो सूबे सिंह और संजय सुबह पांच बजे साइकिल पर प्लास्टिक बैग में कुछ ले जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

जांच में पुलिस ने रितु और ममता के नाम निकाल दिए थे जबकि अन्य तीनों के खिलाफ अदालत में मामला चल रहा था। बुधवार को एडिशनल सेशन जज शिफा की अदालत ने दोषी पति और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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