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मोबाइल छीनने के दो दोषियों को दो-दो साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा

Fri, 20 Dec 2019 12:06 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2019 12:06 AM IST
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two convicts sentenced to two years for anatching mobile
बाइक पर मोबाइल छीनकर फरार होने के दो दोषियों बीड़ वाली ढाणी निवासी अमित और रामगढ़ निवासी परमजीत को एडिशनल सेशन जज सुभाष चंद्र सिरोह की अदालत ने दो-दो वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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19 जनवरी को शिव कॉलोनी निवासी जयनारायण ने सिविल लाइन पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 18 जनवरी की रात को बस स्टैंड की तरफ गया हुआ था। जब वह बस स्टैंड के निकट पहुंचा तो किसी जानकार से फोन पर बात करने लगा। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पीछे से आए और मोबाइल झपट लिया। उसने युवकों का पीछा किया लेकिन वह फरार हो गए। सिविल लाइन पुलिस ने छीना झपटी का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान मोबाइल झपटने के आरोप में गांव बीड़ वाली ढाणी निवासी अमित व रामगढ़ निवासी परमजीत का नाम सामने आया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।
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