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Jind News: किशोर से कुकर्म करने के दो दोषियों को 20-20 साल कैद

Tue, 09 Jan 2024 11:20 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 09 Jan 2024 11:20 PM IST
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Two accused of molesting a teenager were sentenced to 20-20 years imprisonment
जींद। किशोर के साथ कुकर्म करने के दो दोषियों को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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जुलाना थाना क्षेत्र के गांव की एक महिला ने 10 अक्तूबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोपहर बाद गांव का ही नवदीप तथा कमल उर्फ कल्लू उसके नौ वर्षीय बेटे को ले गए और उसके साथ कुकर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके बेटे को धमकी भी दी गई। जब उसके बेटे की तबीयत खराब हुई तो उसने इसके बारे में परिजनों को बताया। जुलाना थाना पुलिस ने नवदीप तथा कमल के खिलाफ कुकर्म तथा छह तथा 14 पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नवदीप तथा कमल को बीस-बीस साल कैद तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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