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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा

Wed, 13 Jul 2022 12:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jul 2022 12:03 AM IST
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Three years imprisonment for molesting minor, fined five thousand rupees
जींद। थाना सदर सफीदों क्षेत्र में अगस्त 2019 में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना सदर सफीदों में 29 अगस्त 2019 को एक नाबालिग लड़की की मां ने दी शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ खेड़ा खेमावती गांव निवासी प्रवीन उर्फ बीना ने छेड़छाड़ कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर युवक को 30 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य अदालत में पेश किए। मामला उसी समय से अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 25 हजार रुपये देने के निर्देश दिए। संवाद
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