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Jind News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को तीन साल कैद
Thu, 04 Jan 2024 12:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 04 Jan 2024 12:36 AM IST
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जींद। नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को बुधवार को एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने तीन वर्ष की कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सदर थाना सफीदों क्षेत्र की एक महिला ने 31 अक्तूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 29 अक्तूबर को परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में उसके भाई की 13 वर्षीय बेटी अकेली थी। उसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया। सदर थाना सफीदों पुलिस ने महिला की शिकायत पर रामनिवास पर घर में घुस कर छेड़छाड़ करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने रामनिवास को तीन साल कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सदर थाना सफीदों क्षेत्र की एक महिला ने 31 अक्तूबर 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 29 अक्तूबर को परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में उसके भाई की 13 वर्षीय बेटी अकेली थी। उसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया। सदर थाना सफीदों पुलिस ने महिला की शिकायत पर रामनिवास पर घर में घुस कर छेड़छाड़ करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने रामनिवास को तीन साल कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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