फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The school in which the child is studying, will now be able to apply only for him

जिस स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, अब उसके लिए ही कर सकेगा आवेदन

Sun, 31 Oct 2021 11:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 31 Oct 2021 11:12 PM IST
विज्ञापन
The school in which the child is studying, will now be able to apply only for him
खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का फोटो। संवाद - फोटो : Jind
जींद। नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत विद्यार्थी अब उस स्कूल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वहीं आय प्रमाण पत्र की वैधता को भी छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है।
विज्ञापन

नए नियमों से विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। विद्यार्थियों का कहना है कि अब उन्हेें स्कूल बदलने के झंझट से छुटकारा मिल सकेगा। नियम के अनुसार पहले जिस निजी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसे छोड़कर अन्य स्कूल के विकल्प चुनने होते थे। ऐसे में विद्यार्थियों को अपना पुराना स्कूल छोड़कर अन्य स्कूल को चुनना पड़ता था। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती थी, वहीं उन पर मानसिक दबाव भी पड़ता था। शिक्षा विभाग ने स्थित को देखते हुए नियमों में बदलाव किया है। शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134-ए के लिए जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद 18 नवंबर तक दस्तावेजों की जांच होगी। उसके बाद 21 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। 26 नवंबर को परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद 29 नवंबर को ड्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। ड्रा में चयनित विद्यार्थी एक से दस दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे। इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो खाली सीटों पर ड्रा के माध्यम से दाखिले होंगे।
विज्ञापन

यह दस्तावेज चाहिए जरूरी
नियम 134-ए के तहत दाखिल आवेदन के इच्छुक विद्यार्थियों को बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या अभिभावक का दो लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र, बच्चा जिस स्कूल में पहले पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का एसआरएन नंबर, स्कूल का कोड व अभिभावक का मोबाइल नंबर जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नया नोटिफिकेशन हुआ जारी
जींद के बीईओ सुशील कुमार जैन ने बताया कि नियम 134-ए के तहत नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके तहत विद्यार्थी अब उस स्कूल के लिए भी आवेदन कर सकता है, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। वहीं अब आय प्रमाण पत्र की वैधता को भी छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। इससे अभिभावकों को फायदा होगा। पोर्टल खुलने के बाद शनिवार से विद्यार्थी दाखिले के लिए 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed