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जितने का चेक बाउंस, उतना ही लगाया जुर्माना, एक साल की सजा

Sun, 06 Oct 2019 10:51 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Oct 2019 10:51 PM IST
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the penalty for the same amount of chech bounced, the sentence of one year
चेक बाउंस होने के एक मामले मे सफीदों के प्रथम श्रेणी ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांव छापर निवासी संदीप को एक साल की कैद व चेक बाउंस होने के कारण शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए चेक राशि के बराबर मुआवजे का भुगतान करने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता किसी भी पक्ष द्वारा इस अदालत के फैसले के विरुद्ध दायर की गई अपील या रिवीजन यदि कोई है तो, उसके फैसले के बाद ही दोषी की तरफ देय राशि की वसूली कर सकेगा। इस मामले में शिकायतकर्ता ने संदीप की तरफ 17.88 लाख की देनदारी दिखाई थी। इसका कथित रूप से जारी चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया, जबकि संदीप का अदालत में कहना था कि शिकायतकर्ता ने उसके चेक का दुरुपयोग किया है। अदालत ने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि बचाव पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया कि शिकायतकर्ता ने किस दुश्मनी के कारण उसके चेक का दुरुपयोग किया। अक्तूबर 2015 में उसने अदालत मे नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत यह शिकायत दर्ज कराई थी।
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