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तीन किस्तों और एकमुश्त में जमा करवा सकते हैं बकाया राशि

Tue, 06 Sep 2022 12:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 06 Sep 2022 12:21 AM IST
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The outstanding amount can be deposited in three installments and lump sum
जींद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली निगम ने उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना लागू की है, जोकि 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया बिलों पर उपभोक्ताओं का सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। बिल की मूल राशि को तीन किस्तों में जमा करवाया जा सकता है। इसके साथ उपभोक्ताओं को वर्तमान के छह बिलों को नियमित रूप से भरना होगा। यह उपभोक्ता घरेलू, व्यावसायिक, उद्योगपति या कृषि किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, सभी को सरचार्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। किसी उपभोक्ता ने बिल को लेकर अदालत में केस किया हुआ है और वह केस वापस ले लेता है तो वह इस स्कीम का लाभ ले सकता है।
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यह योजना सभी प्रकार के शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा चालू तथा कटे हुए कनेक्शनों पर लागू होगी। योजना केवल 31 दिसंबर 2021 को चल रहे डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता अपने बकाया बिल की मूल राशि को तीन किस्तों में और एकमुश्त जमा करा सकता है। एकमुश्त बिल जमा करवाने पर पांच प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिलेगा। फ्रीज किया हुआ ब्याज किस्तों में माफ किया जाएगा। अगर उपभोक्ता अगले छह बिलों का भुगतान लगातार समय पर करता रहेगा। यदि उपभोक्ता इस योजना में शामिल होने पर बकाया बिल तीन किस्तों में या एकमुश्त जमा नहीं करवाता और अगले छह बिल लगातार नहीं भरे तो उपभोक्ता से सारा ब्याज लिया जाएगा। उसे इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
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व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं के लिए ब्याज माफी योजना
इस योजना में शामिल उपभोक्ताओं को ब्याज की दर में छूट प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता से बकाया राशि पर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा जोकि पहले 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से देय था। उपभोक्ता अपना बकाया बिल और देय ब्याज के साथ एकमुश्त या तीन किस्तों में जमा करवा सकता है। उपभोक्ता गलत बिल को ठीक करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। उपभोक्ता जिनका केस किसी न्यायालय में लंबित है वो योजना में शामिल नहीं हो सकता है। यदि उपभोक्ता न्यायालय से अपना केस वापस ले लेते है तो योजना का लाभ उठा सकते है।
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कनेक्शन कटे हुऐ उपभोक्ता अपना बकाया बिल एकमुश्त या तीन किस्तों में से एक किस्त जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपना कटा हुआ कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। निगम द्वारा जो बिजली सरचार्ज माफी योजना लागू की गई है इसके तहत 31 दिसंबर 2021 तक के बिलों को उपभोक्ता बिना सरचार्ज के तीन किश्तों में जमा करवा सकते हैं।
-केडी बंसल, अधीक्षक अभियंता, बिजली निगम जींद।
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