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जरूरतमंद को मिले निशुल्क कानूनी सहायता : मोनिका

Sat, 21 Dec 2024 11:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 21 Dec 2024 11:37 PM IST
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The needy should get free legal aid: Monica
21जेएनडी17-वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में अधिकारियों को निर्देश देते जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर की अध्यक्षता में शनिवार को वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं, पुलिस जांच अधिकारियों और लीगल एड डिफेंस काउंसिल जींद के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और मोटर वाहन संशोधन नियम-2022 के तफ्तीश के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और अधिनियम के तहत जारी हिदायत के बारे में जानकारी दी।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव मोनिका ने बताया कि संविधान के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्राधिकरण की तरफ से निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप गिरफ्तारी और प्री अरेस्ट के दौरान व्यक्तियों की सूचना उनके परिजनों और लीगल एड डिफेंस काउंसिल को देने की आवश्यकता है। यह कार्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने न आए। उन्होंने बताया कि इस गाइडलाइन को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए एक टीम भी बनाई गई है, जिसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य भी शामिल हैं।
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उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना अतिआवश्यक है कि हर थाना क्षेत्र में न केवल सही प्रक्रिया अपनाई जाए, बल्कि संबंधित व्यक्तियों को उचित तरीके से सहायता भी सुनिश्चित की जाए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर और नालसा टोल फ्री 15100 पर किसी भी तरह की कानूनी सहायता या सामाजिक समस्या के बारे में बात कर सकते हैं।

21जेएनडी17-वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में अधिकारियों को निर्देश देते जिला एवं सत्र न्यायाधीश

21जेएनडी17-वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में अधिकारियों को निर्देश देते जिला एवं सत्र न्यायाधीश

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