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Jind News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

Thu, 16 Nov 2023 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 16 Nov 2023 11:56 PM IST
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The man guilty of kidnapping and raping a minor was sentenced to 20 years imprisonment.
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक महिला ने 14 नवंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12 नवंबर को उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई। तलाश और पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पड़ोसी का साला पंकज उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पंकज के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने पंकज के खिलाफ अपहरण के अलावा छह पॉक्सो की धारा भी जोड़ दी थी। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने पंकज को युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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