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रात्रि कर्फ्यू के दौरान बाहर जाने के लिए लें प्रशासन से अनुमति लें : उपायुक्त

Tue, 13 Apr 2021 11:58 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Apr 2021 11:58 PM IST
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Take permission from the administration to go out during the night curfew: Deputy Commissioner
डीसी डॉ. आदित्य दहिया। - फोटो : Jind
कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार ने रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान बिना अनुमति घर से बाहर न निकलें। यदि किसी के पास मरीज के इलाज से संबंधित दस्तावेज हैं तो वह बिना अनुमति के भी रात में आ-जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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डीसी ने कहा कि सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इसका पालन जिले में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। रात्रि कर्फ्यू के दौरान जिले में लोगों की गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घूम सकेंगे। जिलाधीश ने बताया यदि किसी को जरूरी काम से रात के समय बाहर जाना है तो वह प्रशासन से अनुमति ले। इसमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है। इसमें कानून व्यवस्था में लगे लोग, आपातकालीन सेवाएं, नगरपालिका सेवाओं में लगे लोग। मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना व अर्ध सैनिक बलों के लोग, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार। कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा। वहीं आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर राज्यीय और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल, दवा की दुकान और एटीएम खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी।
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