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जींद: लोक अदालत में 137 मामलों का निपटारा, 33.79 लाख रुपये की वसूली
Sun, 12 Feb 2023 05:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 12 Feb 2023 05:03 AM IST
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राष्ट्रीय लोक अदालत में मौजूद न्यायधीश और अन्य।
संवाद न्यूज एजेंसी
नरवाना। न्यायिक परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अक्षय चौधरी ने की। लोक अदालत में कोर्ट में लंबित विभिन्न प्रकार के 347 मामले रखे गए, जिनमें से 137 मामलों का मौके पर ही निपटान किया। जेएम आईसी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अक्षय चौधरी ने बताया कि निपटाए गए विभिन्न केसों से 33 लाख 79 हजार 50 रुपये की राशि वसूल की गई। इसके अलावा चेक बाउंस के 138 केस में से छह केसों के अंतर्गत 10 लाख 85 हजार रुपये की राशि वसूल की गई। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के 44 व अन्य मामलों में से 22 लाख 66 हजार रुपये की राशि एकत्रित की गई। उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तहत समय-समय पर इस प्रकार की राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन लोक अदालतों में लंबे समय से लंबित कोर्ट के विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान से पीड़ित पक्ष को काफी राहत मिल रही है। इन लोक अदालतों की खास बात यह है कि इनमें पीड़ित पक्ष को किसी भी प्रकार की दलील अपील तथा वकील की जरूरत नहीं होती साथ ही लोक अदालत के लिए गठित बैंच द्वारा प्राप्त मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटान किया जाता है।
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नरवाना। न्यायिक परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अक्षय चौधरी ने की। लोक अदालत में कोर्ट में लंबित विभिन्न प्रकार के 347 मामले रखे गए, जिनमें से 137 मामलों का मौके पर ही निपटान किया। जेएम आईसी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अक्षय चौधरी ने बताया कि निपटाए गए विभिन्न केसों से 33 लाख 79 हजार 50 रुपये की राशि वसूल की गई। इसके अलावा चेक बाउंस के 138 केस में से छह केसों के अंतर्गत 10 लाख 85 हजार रुपये की राशि वसूल की गई। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के 44 व अन्य मामलों में से 22 लाख 66 हजार रुपये की राशि एकत्रित की गई। उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तहत समय-समय पर इस प्रकार की राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन लोक अदालतों में लंबे समय से लंबित कोर्ट के विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान से पीड़ित पक्ष को काफी राहत मिल रही है। इन लोक अदालतों की खास बात यह है कि इनमें पीड़ित पक्ष को किसी भी प्रकार की दलील अपील तथा वकील की जरूरत नहीं होती साथ ही लोक अदालत के लिए गठित बैंच द्वारा प्राप्त मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटान किया जाता है।