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Jind News: मतगणना के दौरान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू
Thu, 30 May 2024 01:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 30 May 2024 01:07 AM IST
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जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना प्रक्रिया संपन्न करवाने को लेकर वोटों की गिनती के संपन्न होने तक मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
डीसी द्वारा जारी आदेशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतों की गणना के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। विधानसभा 34-जुलाना रेसलिंग हॉल अर्जुन स्टेडियम, 35-सफीदों बैडमिंटन हाल अर्जुन स्टेडियम, 36-जींद-मल्टीपर्पज हाल अर्जुन स्टेडियम, 37-उचाना कलां प्रियदर्शनी महिला कॉलेज जींद व 38-नरवाना-बृजमोहन सिंगला मेमोरियल हाल हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद के विभिन्न कमरों में स्थित किए गए हैं। यहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। उन्होंने मतगणना कार्य को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान यहां पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व किसी प्रकार का जलसा व जुलूस करने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति निर्धारित दायरे के अंदर लाठी, जेली, भाला, फरसा या तेजधार हथियार नहीं ले सकता। किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि करने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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डीसी द्वारा जारी आदेशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतों की गणना के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। विधानसभा 34-जुलाना रेसलिंग हॉल अर्जुन स्टेडियम, 35-सफीदों बैडमिंटन हाल अर्जुन स्टेडियम, 36-जींद-मल्टीपर्पज हाल अर्जुन स्टेडियम, 37-उचाना कलां प्रियदर्शनी महिला कॉलेज जींद व 38-नरवाना-बृजमोहन सिंगला मेमोरियल हाल हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद के विभिन्न कमरों में स्थित किए गए हैं। यहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। उन्होंने मतगणना कार्य को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान यहां पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व किसी प्रकार का जलसा व जुलूस करने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति निर्धारित दायरे के अंदर लाठी, जेली, भाला, फरसा या तेजधार हथियार नहीं ले सकता। किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि करने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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