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Jind News: तालाब की जमीन पर चौपाल बनाने पर सरपंच निलंबित
Thu, 28 Nov 2024 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 28 Nov 2024 11:40 PM IST
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करसोला गांव के सरपंच को तालाब की जमीन पर चौपाल बनाने पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने सस्पेंड (निलंबित) कर दिया। करसोला गांव निवासी सुमित कुमार ने शिकायत दी थी कि करसोला गांव के सरपंच ने तालाब की जमीन पर चौपाल बना दी और मिट्टी डालकर तालाब को खत्म करने का प्रयास किया है। इस पर डीसी ने कार्रवाई कर सरपंच को सस्पेंड किया।
उन्होंने बताया था कि सरपंच ने जिस किला नंबर पर ई टेंडरिंग के तहत चौपाल का निर्माण करवाया है, वह जमीन तालाब की है। नियम के अनुसार तालाब की जमीन पर कोई भी अन्य कार्य नहीं किया जा सकता। 21 अक्तूबर को करसोला गांव के सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा 200 वर्ग गज में चौपाल का निर्माण करवाया गया है। जांच के लिए कमेटी नियुक्त की गई और रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी गई। रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर करसोला गांव के सरपंच को सस्पेंड किया गया।
24 लाख 97 हजार रुपये का लगाया था टेंडर
करसोला गांव के सरपंच ने बताया कि पंचायती विभाग को सिजरा भी दिया गया था। इसमें पूरी जानकारी दी गई थी। प्रक्रिया पूरी होने पर ही 24 लाख 97 हजार के टेंडर लगाया गया था। चौपाल का निर्माण भी लगभग पूरा हो गया था।
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गांव में खाली जमीन पड़ी थी, उस स्थान पर चौपाल का निर्माण करवाया गया है। उन्हें नहीं पता था कि तालाब की जमीन है। पंचायती राज विभाग को नक्शा भी दिया गया था। उन्हें नहीं पता था कि तालाब की जमीन पर निर्माण नहीं करवाया जा सकता।
-महेंद्र लाठर, सरपंच करसोला।
सरपंच द्वारा तालाब की जमीन पर चौपाल का निर्माण करवाया गया था। इसकी शिकायत उनको मिली थी। इसकी जांच करने पर सरपंच द्वारा किया गया निर्माण गलत मिला। इसके चलते सरपंच को सस्पेंड किया गया।
-मोहम्मद इमरान रजा, डीसी जींद।
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उन्होंने बताया था कि सरपंच ने जिस किला नंबर पर ई टेंडरिंग के तहत चौपाल का निर्माण करवाया है, वह जमीन तालाब की है। नियम के अनुसार तालाब की जमीन पर कोई भी अन्य कार्य नहीं किया जा सकता। 21 अक्तूबर को करसोला गांव के सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सरपंच द्वारा 200 वर्ग गज में चौपाल का निर्माण करवाया गया है। जांच के लिए कमेटी नियुक्त की गई और रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी गई। रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर करसोला गांव के सरपंच को सस्पेंड किया गया।
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24 लाख 97 हजार रुपये का लगाया था टेंडर
करसोला गांव के सरपंच ने बताया कि पंचायती विभाग को सिजरा भी दिया गया था। इसमें पूरी जानकारी दी गई थी। प्रक्रिया पूरी होने पर ही 24 लाख 97 हजार के टेंडर लगाया गया था। चौपाल का निर्माण भी लगभग पूरा हो गया था।
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गांव में खाली जमीन पड़ी थी, उस स्थान पर चौपाल का निर्माण करवाया गया है। उन्हें नहीं पता था कि तालाब की जमीन है। पंचायती राज विभाग को नक्शा भी दिया गया था। उन्हें नहीं पता था कि तालाब की जमीन पर निर्माण नहीं करवाया जा सकता।
-महेंद्र लाठर, सरपंच करसोला।
सरपंच द्वारा तालाब की जमीन पर चौपाल का निर्माण करवाया गया था। इसकी शिकायत उनको मिली थी। इसकी जांच करने पर सरपंच द्वारा किया गया निर्माण गलत मिला। इसके चलते सरपंच को सस्पेंड किया गया।
-मोहम्मद इमरान रजा, डीसी जींद।