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Jind News: जिले के 1472 विदुर व अविवाहितों की बनेगी पेंशन
Fri, 22 Dec 2023 12:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 22 Dec 2023 12:32 AM IST
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21जेएनडी23: जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जानकारी देते कर्मचारी। संवाद।
जींद। जिले के अविवाहितों व विदुरों को अब प्रदेश सरकार की पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय की तरफ से 1472 नामों की सूची जिला समाज कल्याण विभाग के पास भेजी है। इसमें 163 विदुर तो 1309 अविवाहितों के नाम आए हैं। अब दिसबंर माह में विभाग इन सभी के दस्तावेज जमा करवाकर पेंशन बनाएगा, ताकि सरकार की योजना का लाभ मिल सके।
प्रदेश सरकार ने लगभग छह माह पहले प्रदेश में अविवाहितों व विदुर की पेंशन शुरू करने की घोषणा की थी। जिसके चलते इनको अपनी फैमिली आईडी में इसका प्रूफ अपडेट करना था। जिसके स्तर पर इनकी छंटनी होनी थी। अब प्रदेश सरकार ने इनको लाभ देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में सूची जारी की है। जिसमें जिले में 1472 अविवाहितों व विदुर का नाम आया। इस योजना का लाभ प्रोएक्टिव स्कीम के माध्यम से दिया जा रहा है। इसमें विदुर की आयु 40 वर्ष से अधिक व फैमिली आईडी में तीन लाख रुपये से कम आमदनी व पत्नी की मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा अविवाहित की आयु 45 वर्ष तय की गई है। इसमें परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक होनी अनिवार्य है। इससे ज्यादा आमदनी होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले के इन लोगों को लाभ देने के लिए समाज कल्याण विभाग इनसे संपर्क कर पेंशन के लिए दस्तावेज पूरे कर रहा है, ताकि सभी को सरकार की इस पेंशन योजना का लाभ मिल सके।
163 विदुर तो 1309 अविवाहितों को मिलेगा लाभ
विभाग के मुख्यालय से जिला में 163 विदुर तो 1309 अविवाहितों की सूची जारी की है। अब इनको पेंशन योजना का लाभ देने के लिए मुख्यालय के निर्देशों पर दस्तावेजों को पूरा किया जा रहा है। इन सभी लोगों को इसकी जानकारी देकर बैंक खाते की कॉपी व फैमिली आईडी समेत सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर पेंशन शुरू की जा रही है।
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-- सरोज ढांडा जिला समाज कल्याण अधिकारी जींद।
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प्रदेश सरकार ने लगभग छह माह पहले प्रदेश में अविवाहितों व विदुर की पेंशन शुरू करने की घोषणा की थी। जिसके चलते इनको अपनी फैमिली आईडी में इसका प्रूफ अपडेट करना था। जिसके स्तर पर इनकी छंटनी होनी थी। अब प्रदेश सरकार ने इनको लाभ देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में सूची जारी की है। जिसमें जिले में 1472 अविवाहितों व विदुर का नाम आया। इस योजना का लाभ प्रोएक्टिव स्कीम के माध्यम से दिया जा रहा है। इसमें विदुर की आयु 40 वर्ष से अधिक व फैमिली आईडी में तीन लाख रुपये से कम आमदनी व पत्नी की मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा अविवाहित की आयु 45 वर्ष तय की गई है। इसमें परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक होनी अनिवार्य है। इससे ज्यादा आमदनी होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिले के इन लोगों को लाभ देने के लिए समाज कल्याण विभाग इनसे संपर्क कर पेंशन के लिए दस्तावेज पूरे कर रहा है, ताकि सभी को सरकार की इस पेंशन योजना का लाभ मिल सके।
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163 विदुर तो 1309 अविवाहितों को मिलेगा लाभ
विभाग के मुख्यालय से जिला में 163 विदुर तो 1309 अविवाहितों की सूची जारी की है। अब इनको पेंशन योजना का लाभ देने के लिए मुख्यालय के निर्देशों पर दस्तावेजों को पूरा किया जा रहा है। इन सभी लोगों को इसकी जानकारी देकर बैंक खाते की कॉपी व फैमिली आईडी समेत सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर पेंशन शुरू की जा रही है।
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