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पंचायत ने शिक्षक को निर्दोश करार दिया
ब्यूरो/अमर उजाला, जींद
Updated Wed, 03 Sep 2014 12:03 AM IST
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एक सरकारी स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा से कथित रूप से शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में मंगलवार को कई गांवों की पंचायत ढाटरथ के पूर्व सरपंच गोपी राम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। करीब तीन घंटे चली पंचायत के बाद आरोपी अध्यापक को निर्दोष करार दे दिया गया।
पूर्व सरपंच गोपीराम ने कहा कि अगर भविष्य में कभी भी उक्त अध्यापक पर दोष साबित होता है तो पंचायत उसे अपनी इच्छानुसार दंडित करेगी।
उक्त अध्यापक के परिजनों व गणमान्य लोगों ने पंचायत के इस फैसले पर मोहर लगा दी। इसके बाद आरोपी शिक्षक के साथ लोग डीएसपी मुख्यालय सुरेश कुमार के समक्ष उपस्थित हुए और अध्यापक को निर्दोष करार देने के पंचायती फैसले की एक कापी डीएसपी को सौंपी। इस मौके पर केवल कृष्ण, सीताराम, महेंद्र सरपंच, कृष्ण सरपंच, मंगतराम, सोमपाल, लखमी समेत भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।
वर्जन :
सोमवार देर शाम को खांडा गांव के मौजिज लोग छात्रा के परिजनों के साथ कार्यालय आए थे। पंचायत व छात्रा के परिजनों द्वारा उक्त अध्यापक को निर्दोष करार देने के बारे में फैसले की कॉपी उन्हें सौंप दी गई है। छात्रा के परिजन व पंचायती लोगों के फैसले पर पुलिस प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है।
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सुरेश कुमार, डीएसपी मुख्यालय।
पूर्व सरपंच गोपीराम ने कहा कि अगर भविष्य में कभी भी उक्त अध्यापक पर दोष साबित होता है तो पंचायत उसे अपनी इच्छानुसार दंडित करेगी।
उक्त अध्यापक के परिजनों व गणमान्य लोगों ने पंचायत के इस फैसले पर मोहर लगा दी। इसके बाद आरोपी शिक्षक के साथ लोग डीएसपी मुख्यालय सुरेश कुमार के समक्ष उपस्थित हुए और अध्यापक को निर्दोष करार देने के पंचायती फैसले की एक कापी डीएसपी को सौंपी। इस मौके पर केवल कृष्ण, सीताराम, महेंद्र सरपंच, कृष्ण सरपंच, मंगतराम, सोमपाल, लखमी समेत भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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वर्जन :
सोमवार देर शाम को खांडा गांव के मौजिज लोग छात्रा के परिजनों के साथ कार्यालय आए थे। पंचायत व छात्रा के परिजनों द्वारा उक्त अध्यापक को निर्दोष करार देने के बारे में फैसले की कॉपी उन्हें सौंप दी गई है। छात्रा के परिजन व पंचायती लोगों के फैसले पर पुलिस प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है।
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सुरेश कुमार, डीएसपी मुख्यालय।