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Jind News: 28 सितंबर तक मिलेगा कर बकाया निपटाने का मौका
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एसडीएम बोले- एक लाख रुपये तक के बकाया मामलों में आवेदन की जरूरत नहीं, कर, ब्याज और जुर्माना होगा माफ
सफीदों। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना-2026 लागू की है। यह योजना 28 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत विभिन्न कर अधिनियमों के लंबित मामलों का सरल तरीके से निपटान किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में लागू योजना को व्यापारियों का अच्छा सहयोग मिला था। इसी को देखते हुए सरकार ने इसे दोबारा लागू किया है। योजना सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मामलों पर लागू होगी।
एसडीएम ने बताया कि एक लाख रुपये तक के कर बकाया वाले मामलों में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में कर, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये से अधिक के मामलों में कर राशि पर 30 से 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत तक राहत दी जाएगी।
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एसडीएम ने बताया कि अपील या न्यायालयों में लंबित मामलों के व्यापारी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए संबंधित अपील वापस लेनी होगी। पांच लाख रुपये तक की निपटान राशि का भुगतान एकमुश्त करना होगा। इससे अधिक राशि दो या तीन किस्तों में जमा कराई जा सकेगी।
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सफीदों। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना-2026 लागू की है। यह योजना 28 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत विभिन्न कर अधिनियमों के लंबित मामलों का सरल तरीके से निपटान किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में लागू योजना को व्यापारियों का अच्छा सहयोग मिला था। इसी को देखते हुए सरकार ने इसे दोबारा लागू किया है। योजना सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मामलों पर लागू होगी।
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एसडीएम ने बताया कि एक लाख रुपये तक के कर बकाया वाले मामलों में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में कर, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये से अधिक के मामलों में कर राशि पर 30 से 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत तक राहत दी जाएगी।
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एसडीएम ने बताया कि अपील या न्यायालयों में लंबित मामलों के व्यापारी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए संबंधित अपील वापस लेनी होगी। पांच लाख रुपये तक की निपटान राशि का भुगतान एकमुश्त करना होगा। इससे अधिक राशि दो या तीन किस्तों में जमा कराई जा सकेगी।