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मतदान केंद्र में केवल अधिकृत व्यक्ति करेंगे प्रवेश : जिलाधीश
Sat, 25 May 2024 12:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 25 May 2024 12:37 AM IST
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जींद। मतदान के दौरान केवल अधिकृत व्यक्ति ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकेगा। अनधिकृत व्यक्ति ने प्रवेश किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान शरारती तत्व के मतदान में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में अनधिकृत व्यक्तियों के मतदान केंद्र के अंदर जाने पर प्रतिबंध आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक, मतदान अधिकारी, उम्मीदवार, उसके एजेंट और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान एजेंट, अधिकृत व्यक्ति ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी उम्मीदवार या एजेंट या निर्वाचक को अपने सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान शरारती तत्व के मतदान में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में अनधिकृत व्यक्तियों के मतदान केंद्र के अंदर जाने पर प्रतिबंध आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक, मतदान अधिकारी, उम्मीदवार, उसके एजेंट और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान एजेंट, अधिकृत व्यक्ति ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी उम्मीदवार या एजेंट या निर्वाचक को अपने सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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