फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Only authorized persons will enter the polling station: District Magistrate

मतदान केंद्र में केवल अधिकृत व्यक्ति करेंगे प्रवेश : जिलाधीश

Sat, 25 May 2024 12:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 25 May 2024 12:37 AM IST
विज्ञापन
Only authorized persons will enter the polling station: District Magistrate
जींद। मतदान के दौरान केवल अधिकृत व्यक्ति ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकेगा। अनधिकृत व्यक्ति ने प्रवेश किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान शरारती तत्व के मतदान में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में अनधिकृत व्यक्तियों के मतदान केंद्र के अंदर जाने पर प्रतिबंध आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक, मतदान अधिकारी, उम्मीदवार, उसके एजेंट और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान एजेंट, अधिकृत व्यक्ति ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर सकता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी उम्मीदवार या एजेंट या निर्वाचक को अपने सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed