फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   On-the-spot settlement of a case at the Lok Adalat

Jind News: लोक अदालत में एक मामले का मौके पर निपटारा

Thu, 04 Jun 2026 12:07 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
On-the-spot settlement of a case at the Lok Adalat
03जेएनडी03: जेल में बंदियों को कानूनी सहायता के बारे में जागरूक करते हुए प्राधिकरण सचिव अमित सि - फोटो : लापता युवक आरिश। स्रोत परिजन
जींद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूनम सुनेजा के निर्देशानुसार बुधवार को जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विचाराधीन एक मामले का मौके पर ही निपटारा किया गया।
विज्ञापन


प्राधिकरण सचिव अमित सिहाग ने बताया कि मामले में विचाराधीन बंदी को अंडरगोन अवधि का लाभ प्रदान करते हुए आदेश दिए गए कि यदि उसके विरुद्ध कोई अन्य मामला लंबित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए। लोक अदालत के दौरान अमित सिहाग ने जेल में बंद कैदियों और हवालातियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को निशुल्क कानूनी सहायता, अपील के अधिकार और विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि जिन बंदियों के पास अपने मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है। वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जेल प्रशासन को महिला बंदियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, कानूनी परामर्श, बेहतर रहन-सहन तथा खान-पान संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अमित सिहाग ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर कोई भी व्यक्ति घर बैठे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक दीपक शर्मा, न्याय रक्षक नंद मोहन शर्मा, अनिल जैन मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed