राज्य सरकार द्वारा हर शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दिन जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों और कार्यालयों को बंद रखा जाएगा, मगर इन दिनों शराब की दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी। अब जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने सप्ताहांत लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेश जारी करते हुए जिलाधीश ने कहा कि आगामी आदेशों तक जिले की परिधि में आने वाली सभी शराब की दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक तथा सभी उपमंडल अधिकारियों से कहा कि इन आदेशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें। जिले में शनिवार और रविवार को सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल तथा मार्केट क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान केवल जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली दुकानें ही खुली रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इन विकट परिस्थितियों में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने, शारीरिक दूरी रखने तथा मास्क लगाए रखने का भी अनुरोध किया।