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Jind News: हत्या के प्रयास में दोषी को सात साल की सजा
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जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के दोषी नचार खेड़ा निवासी बलजीत को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उचाना थाना क्षेत्र के गांव नचार खेड़ा निवासी धर्मपाल ने तीन अप्रैल 2021 को एफआईआर में बताया था कि उनके घर में पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी चल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी बलजीत को लगा कि वह उसके साथ गाली-गलौज कर रहे हैं। बलजीत ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया।
पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपी बलजीत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित कर अदालत में पेश किए। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनाई है।
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उचाना थाना क्षेत्र के गांव नचार खेड़ा निवासी धर्मपाल ने तीन अप्रैल 2021 को एफआईआर में बताया था कि उनके घर में पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी चल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी बलजीत को लगा कि वह उसके साथ गाली-गलौज कर रहे हैं। बलजीत ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया।
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पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपी बलजीत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित कर अदालत में पेश किए। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनाई है।
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