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Jind News: नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल की कैद, 1.15 लाख रुपये जुर्माना

Thu, 03 Sep 2026 12:23 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:23 AM IST
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Man sentenced to 20 years' imprisonment and fined Rs 1.15 lakh for sexually assaulting a minor
जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल (पॉक्सो) शिफा की अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी सोनीपत के गांव लाठ निवासी गौरव को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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दोषी पर 1.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में 11 जून 2024 को थाना शहर जींद में एफआईआर दर्ज हुई थी।
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नाबालिग के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को गौरव निवासी लाठ, जिला सोनीपत बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और नाबालिग को बरामद कर लिया।
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नाबालिग ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए। जांच पूरी होने के बाद थाना शहर जींद पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। शिफा की अदालत ने सबूतों और नाबालिग के बयान पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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