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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Man sentenced to 14 years in prison and fined Rs 2 lakh for smuggling 800 kg of marijuana

Jind News: 800 किलो गांजा तस्करी में दोषी को 14 साल की सजा, दो लाख रुपये जुर्माना

Fri, 28 Aug 2026 01:01 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:01 AM IST
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Man sentenced to 14 years in prison and fined Rs 2 lakh for smuggling 800 kg of marijuana
नरवाना। 800 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जींद सौरभ गुप्ता की अदालत ने दोषी सोमबीर निवासी मिर्चपुर को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, थाना शहर नरवाना पुलिस ने 30 जुलाई 2024 को सुंदरपुरा से मेला मंडी नरवाना रोड स्थित रजबहा पुल पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इसी दौरान पुलिस टीम ने आरोपी सोमबीर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 32 कट्टों में भरा कुल 800 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
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आरोपी के खिलाफ थाना शहर नरवाना में मुकदमा नंबर 222, दिनांक 30 जुलाई 2024 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 61 और 85 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान जींद पुलिस की ओर से मजबूत पैरवी की गई और ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सोमबीर को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 14 वर्ष कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने लोगों से नशे की तस्करी और बिक्री की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।
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