{"_id":"696bd86cef2515e9c40d4894","slug":"man-convicted-of-wifes-murder-sentenced-to-life-imprisonment-and-fined-jind-news-c-199-1-sroh1006-147153-2026-01-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, जुर्माना भी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, जुर्माना भी
Sun, 18 Jan 2026 12:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 18 Jan 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव भूना कैथल निवासी रोशनलाल ने 29 दिसंबर 2022 को पुलिस एफआईआर में बताया था कि उसकी बेटी मोनी की शादी वर्ष 2018 में गांव सिवानामाल निवासी राकेश के साथ हुई थी। मोनी का गौना वर्ष 2021 में किया गया था। सुसरालीजन मोनी से मारपीट करते थे जिसके चलते कुछ समय से मोनी मायके आई हुई थी।
बाद में मोनी को पति राकेश और सास कमलेश मायके से लेकर आए थे। उन्हें मोनी की मौत के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर वो मौके पर पहुंचे थे। मृतका के गले पर कट के निशान थे और गले को भी दबाया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था, जिन्होंने साक्ष्यों को जुटाया।
विज्ञापन
आरोप लगाया था कि मोनी के पति राकेश ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी बेटी की हत्या की है। सदर थाना पुलिस ने मृतका के पति राकेश के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दोषी राकेश को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव भूना कैथल निवासी रोशनलाल ने 29 दिसंबर 2022 को पुलिस एफआईआर में बताया था कि उसकी बेटी मोनी की शादी वर्ष 2018 में गांव सिवानामाल निवासी राकेश के साथ हुई थी। मोनी का गौना वर्ष 2021 में किया गया था। सुसरालीजन मोनी से मारपीट करते थे जिसके चलते कुछ समय से मोनी मायके आई हुई थी।
विज्ञापन
बाद में मोनी को पति राकेश और सास कमलेश मायके से लेकर आए थे। उन्हें मोनी की मौत के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर वो मौके पर पहुंचे थे। मृतका के गले पर कट के निशान थे और गले को भी दबाया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था, जिन्होंने साक्ष्यों को जुटाया।
विज्ञापन
आरोप लगाया था कि मोनी के पति राकेश ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी बेटी की हत्या की है। सदर थाना पुलिस ने मृतका के पति राकेश के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दोषी राकेश को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।