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Jind News: पांच अक्तूबर शाम तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें
Fri, 04 Oct 2024 01:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 04 Oct 2024 01:45 AM IST
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जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में वीरवार शाम छह से लेकर 5 अक्तूबर शाम छह बजे तक मतदान प्रक्रिया के समाप्त होने तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
भारत के चुनाव आयोग ने सार्वजनिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। आयोग के जारी किए गए आदेश का उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी स्पिरिटयुक्त, शराब या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचें या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर, घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित दिनों में किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों ने शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा। उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों के तहत रोक लगाई जाएगी।
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भारत के चुनाव आयोग ने सार्वजनिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। आयोग के जारी किए गए आदेश का उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी स्पिरिटयुक्त, शराब या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचें या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर, घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित दिनों में किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों ने शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा। उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों के तहत रोक लगाई जाएगी।
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