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Jind News: मंदिर गए व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के चार दोषियों को उम्रकैद

Fri, 05 Jul 2024 04:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Fri, 05 Jul 2024 04:50 AM IST
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Life imprisonment to four accused of beating a man who had gone to a temple to death.
जींद। मंदिर गए व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के चार दोषियों को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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गोसाईं खेड़ा हॉल आबाद मायापुरी कॉलोनी करनाल रोड, कैथल निवासी धर्मपाल ने 18 अगस्त 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि धर्मबीर उसके पास कैथल में रहता था। वह अपने भाई के साथ गांव गोसाईं खेड़ा मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ था। वहां पर महाराज संजय नाथ व उसके चेलों ने धर्मबीर के साथ मारपीट की। संजय के दो चेलों ने धर्मबीर को डंडे से पीटा और दो उसे घसीटते रहे।
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उसे आता देखकर वह मौके से फरार हो गए। धर्मबीर को वह इलाज के लिए रोहतक लेकर गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस पर महाराज संजय व उसके चेलों के खिलाफ थाना जुलाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया गया था।
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पुलिस प्रवक्ता अमित खर्ब ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करके ठोस साक्ष्यों एवं गवाहों के साथ न्यायालय में चालान पेश किया गया। उसी समय से अदालत में सुनवाई चल रही थी। वीरवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने की सुनवाई करते हुए आरोपी चंदौसी निवासी रविंद्रनाथ, राजस्थान के चुरु जिले के संजय नाथ, मतलोड़ा निवासी सोमनाथ व पानीपत निवासी बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। संवाद
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