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हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, सवा-सवा लाख रुपये जुर्माना

Fri, 11 Oct 2019 11:30 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 11 Oct 2019 11:30 PM IST
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life imprisonment to 4 convicts of murder, ra 1.25 lakh fine
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद कौर की अदालत ने युवक की हत्या करके शव को नहर में फेंकने के जुर्म में चार युवकों को उम्रकैद और सवा-सवा लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार नरवाना के हरिनगर निवासी प्रताप सिंह ने 29 नवंबर 2014 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा अमनदीप अचानक लापता हो गया था। उसके बेटे की हत्या नवीन व हरिकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण करने के बाद की है। पुलिस ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने सिरसा ब्रांच नहर के पुल के पास से अमनदीप का शव बरामद कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में नवीन व हरिकेश को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उन्होंने नरवाना निवासी साहिल व नवनीत के साथ मिलकर हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने चारों को उम्रकैद और सवा-सवा लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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