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पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

Tue, 18 Feb 2020 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 18 Feb 2020 12:00 AM IST
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husband convicted for murdering wife sentenced to life imprisonment
husband convicted for murdering wife sentenced to life imprisonment
दो वर्ष पहले पत्नी की तेजधार हथियार से गला काटकर हत्या करने के दोषी पति उचाना निवासी बलवान को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दस माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव बांस निवासी बलवान ने एक मार्च 2018 को उचाना थाना में दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन संतरो की शादी उचाना मंडी निवासी बलवान के साथ हुई थी। बलवान की रेलवे रोड पर स्टील की ग्रिल बनाने की दुकान है। इसके ऊपर ही मकान बनाया है। परिवार के दूसरे सदस्य मकान के ऊपर बने कमरों में सोते थे। बलवान व उसकी पत्नी संतरा उर्फ गुड्डी दुकान के पीछे बने कमरे में सोते थे। दोनों में छोटी-छोटी बातों को लेकर अकसर झगड़ा रहता था। 28 फरवरी की रात दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान बलवान ने दुकान के अंदर रखे तेजधार हथियार से संतरा के गर्दन व सिर पर वार करके हत्या कर दी। सुबह जब परिवार के दूसरे सदस्य उठ कर नीचे आए तो सीढ़ियों का दरवाजा बंद था। पड़ोस में आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलने के बाद हत्या का पता चला। पुलिस ने बलवान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बलवान को उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी बलवान को दस माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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