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कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि

Fri, 14 Jan 2022 11:51 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jan 2022 11:51 PM IST
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Government will give ex-gratia assistance of 50 thousand rupees to the families of Corona dead
जींद। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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डीसी नरेश नरवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत किया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी। उन्होंने कहा कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा। उपायुक्त सह अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने के उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदक को जारी की जाएगी। इस विषय में शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में दे सकते हैं।
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