फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   former sdo of power corporation and peon sentenced to 5-5 years

बिजली निगम के पूर्व एसडीओ और चपरासी को पांच-पांच साल की कैद

Sat, 07 Mar 2020 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2020 12:24 AM IST
विज्ञापन
former sdo of power corporation and peon sentenced to 5-5 years
former sdo of power corporation and peon sentenced to 5-5 years
अदालत ने उपभोक्ता को सरकार द्वारा देय योजना का लाभ नहीं देकर साढ़े चार लाख रुपये हड़पने के जुर्म में निगम के पूर्व एसडीओ तथा चपरासी को पांच-पांच साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव पड़ाना निवासी सुरेश ने 9 जून 2016 को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि सितंबर 2015 में सरकार ने बिजली बिल का 25 प्रतिशत भरने पर बकाया को माफ करने की योजना चलाई थी। इसके तहत उसने योजना का लाभ लेने के लिए बिजली निगम के चपरासी रामकुमार के जरिये सब डिवीजन नंबर दो के एसडीओ राजीव शर्मा से संपर्क किया था। योजना के बारे में पूरी जानकारी लेकर उसने एक सितंबर तथा 18 सितंबर 2015 को साढ़े चार लाख रुपये बिजली का बिल भर दिया था। जिस पर एसडीओ राजीव ने बिजली बिल क्लियर का नो ड्यूज जारी कर दिया। हाल ही में उसे बिजली का बिल मिला, जिसमें उसकी तरफ 17 लाख 38 हजार रुपये की राशि बकाया दिखाई गई। जब उसने बिजली निगम कार्यालय में जाकर बिल क्लियर का नो ड्यूज दिखाया और अपने बिजली अकाउंट को खंगाला तो उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि बिजली निगम में जमा नहीं थी। सुरेश ने आरोप लगाया था कि एसडीओ राजीव तथा चपरासी रामकुमार ने उसकी राशि को हड़प लिया। पुलिस ने सुरेश की शिकायत पर बिजली निगम के एसडीओ राजीव तथा चपरासी रामकुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने एसडीओ राजीव व चपरासी रामकुमार को पांच-पांच वर्ष की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed