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Jind News: जानलेवा हमला करने के जुर्म मे पांच साल की कैद, 18 हजार रुपये जुर्माना
Sun, 04 Jan 2026 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 04 Jan 2026 01:13 AM IST
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने जानलेवा हमला करने तथा शस्त्र अधिनियम के जुर्म में दोषी को पांच साल कैद व 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दो जून 2022 को सीआइए स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव बड़ौदा के निकट एक युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने युवक को घेर लिया। इस पर युवक ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने फायर कर युवक को काबू कर लिया।
पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान गांव बनारसी जिला संगरूर निवासी सोनू के रूप में हुई थी। उचाना थाना पुलिस ने सोनू के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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दो जून 2022 को सीआइए स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव बड़ौदा के निकट एक युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने युवक को घेर लिया। इस पर युवक ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने फायर कर युवक को काबू कर लिया।
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पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान गांव बनारसी जिला संगरूर निवासी सोनू के रूप में हुई थी। उचाना थाना पुलिस ने सोनू के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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