फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Five years imprisonment and a fine of Rs 18,000 for the crime of attempted murder.

Jind News: जानलेवा हमला करने के जुर्म मे पांच साल की कैद, 18 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 04 Jan 2026 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sun, 04 Jan 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment and a fine of Rs 18,000 for the crime of attempted murder.
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने जानलेवा हमला करने तथा शस्त्र अधिनियम के जुर्म में दोषी को पांच साल कैद व 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

दो जून 2022 को सीआइए स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव बड़ौदा के निकट एक युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने युवक को घेर लिया। इस पर युवक ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने फायर कर युवक को काबू कर लिया।
विज्ञापन

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान गांव बनारसी जिला संगरूर निवासी सोनू के रूप में हुई थी। उचाना थाना पुलिस ने सोनू के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed