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Jind News: आवेदन के 15 दिन में मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी आर्थिक सहायता

Thu, 29 Feb 2024 12:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 29 Feb 2024 12:06 AM IST
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Financial assistance will be available from Chief Minister's Relief Fund within 15 days of application
जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है।
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उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता के लिए आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। आवेदक पीपीपी यानी परिवार आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। आवेदक अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे मेडिकल बिल, ओपीडी बिल आदि अपलोड करके चिकित्सा आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना में बदलाव के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी योजना के तहत लाभ मिलेगा। आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सांसद, संबंधित विधायक, डीसी, सिविल सर्जन, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और नोडल अधिकारी शामिल हैं।
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