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Jind News: देवीलाल चौक पर अंडरपास का एस्टीमेट तक तैयार नहीं
Wed, 24 Jul 2024 11:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 24 Jul 2024 11:25 PM IST
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24जेएनडी12: शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर अंडर पास के बारे में जानकारी देते हुए समा
जींद। देवीलाल चौक पर अंडर पास का लंबा समय बीतने के बाद भी एस्टीमेट तैयार नहीं हुआ है। इसका खुलासा समाजसेवी अशोक मित्तल की ओर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केस फाइल करके किया। न्यायालय में हुई सुनवाई में सरकार के वकीलों ने यह स्पष्ट किया कि अभी तक इस अंडरपास का एस्टीमेट भी तैयार नहीं हुआ है। इसके कारण शहर के लोगों को इसके लिए लंबे समय तक इंतजार करके परेशान होने को मजबूर होना पड़ेगा।
शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान मित्तल ने बताया कि केस की सुनवाई 11 जुलाई 2024 को हुई। इसमें उनके अधिवक्ताओं ने देवीलाल चौक पर अंडरपास मामले में कहा कि शहर के अंदर इस फाटक को बंद कर दिया गया। इससे शहर का चारों तरफ से आवागमन बंद हो गया। रेलवे अधिकारियों की ओर से 4.11 करोड़ रुपये की की मंजूरी 11 सितंबर 2023 को दी गई। इसमें लगभग 10 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचे अंडर पास की मंजूरी दी गई। लगभग एक साल का समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक न तो इसको बनाया गया और न ही इसका टेंडर पास हुआ। उन्होंने अदालत में अपील की है कि इसका काम शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने 21 नंवबर 2024 तक या तो इसको बनाकर लाने या इसका टेंडर पास करवाने के निर्देश दिए। इस कार्य को शुरू करवाने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
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शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान मित्तल ने बताया कि केस की सुनवाई 11 जुलाई 2024 को हुई। इसमें उनके अधिवक्ताओं ने देवीलाल चौक पर अंडरपास मामले में कहा कि शहर के अंदर इस फाटक को बंद कर दिया गया। इससे शहर का चारों तरफ से आवागमन बंद हो गया। रेलवे अधिकारियों की ओर से 4.11 करोड़ रुपये की की मंजूरी 11 सितंबर 2023 को दी गई। इसमें लगभग 10 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचे अंडर पास की मंजूरी दी गई। लगभग एक साल का समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक न तो इसको बनाया गया और न ही इसका टेंडर पास हुआ। उन्होंने अदालत में अपील की है कि इसका काम शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने 21 नंवबर 2024 तक या तो इसको बनाकर लाने या इसका टेंडर पास करवाने के निर्देश दिए। इस कार्य को शुरू करवाने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
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