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Jind News: हैप्पी कार्ड बनवाने में पात्र नहीं दिखा रहे रुचि
Thu, 30 May 2024 01:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 30 May 2024 01:03 AM IST
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29जेएनडी09-बस अड्डे पर हैप्पी कार्ड लेने पहुंच लाभार्थी। संवाद
जींद। प्रदेश सरकार की योजना के तहत रोडवेज डिपो में हैप्पी कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। अब इन हैप्पी कार्ड को बांटना भी शुरू कर दिया है और पात्र लोग अब रोडवेज बसों में लाभ ले रहे हैं लेकिन जिले के लगभग 50 प्रतिशत पात्र लोग हैप्पी कार्ड योजना में रूचि नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दो महीने के दौरान 50 प्रतिशत लाभार्थी ही बस अड्डा स्थित कार्यालय पर हैप्पी कार्ड लेने पहुंचे हैं। निर्धारित समय अवधि बीतने के बाद भी जिले में लगभग ढाई हजार पात्र लोगों ने हैप्पी कार्ड नहीं लिए हैं। इनके मोबाइल फोन पर भेजे गए ओटीपी की समय अवधि पूरी हो चुकी है। अप्रैल महीने में मुख्यालय द्वारा जींद डिपो में पांच हजार लोगों के हैप्पी कार्ड बनाकर डिपो अधिकारियों के पास भेजे थे और इसका वितरण शुरू किया गया। करीब ढाई हजार आवेदक ऐसे हैं जिनके मोबाइल पर ओटीपी आया और उसके एक माह बाद भी उन्होंने अपना हैप्पी कार्ड नहीं लिया। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थियों को इस योजना के बारे में जागरूक करना होगा और उसके बाद ही लाभार्थी इस योजना के प्रति गंभीरता दिखा पाएंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश में जिस भी परिवार की आय परिवार पहचान पत्र में एक लाख रुपये से कम है, वह हैप्पी कार्ड के लिए अटल सेवा केंद्र पर जाकर विभाग की साइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है। जब हैप्पी कार्ड एक्टिवेट होने का मैसेज आएगा तो वह बस स्टैंड परिसर में आकर अपना कार्ड ले सकता है। उपभोक्ता को पंजीकरण करवाते समय दिया गया पंजीयन नंबर साथ लेकर आना होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण करवाते समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। हैप्पी कार्ड जिस भी व्यक्ति का होगा, उसका आधार कार्ड, फेमिली आईडी, पेन कार्ड आदि दस्तावेज चेक करने के बाद ही रोडवेज कर्मचारी उसे कार्ड देंगे। कार्ड के लिए आवेदक को 50 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे। हैप्पी कार्ड परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग बनेगा।
डिपो में आए हुए हैं पांच हजार कार्ड
जींद डिपो में मुख्यालय की तरफ से पांच हजार कार्ड आए हुए हैं। इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में एक हजार किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। यह स्मार्ट कार्ड सीधे ई-टिकटिंग प्रणाली से कनेक्ट होंगे। परिचालक को कार्ड दिखाने के बाद पात्र लाभार्थी को जीरो बैलेंस का टिकट जारी किया जाएगा। इस योजना के क्रियांवयन से लोगों पर जहां एक ओर आर्थिक बोझ कम होगा वहीं दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन यात्रा करने वाले राहगीरों को भी कम आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा। हरियाणा हैप्पी कार्ड के आवेदन के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद व्यक्ति को हैप्पी कार्ड पर अप्लाई कर परिवार पहचान पत्र को वेरीफाई करवाना अनिवार्य होगा।
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हैप्पी कार्ड के लाभार्थी के जिन लोगों के मैसेज की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, वह बस स्टैंड परिसर में पास क्लर्क ऑफिस में आकर कर्मचारी को सूचना देकर दोबारा से ओटीपी मंगवाकर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हैप्पी कार्ड लेकर उसका लाभ ले सकता है। -राहुल जैन, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो जींद
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गौरतलब है कि प्रदेश में जिस भी परिवार की आय परिवार पहचान पत्र में एक लाख रुपये से कम है, वह हैप्पी कार्ड के लिए अटल सेवा केंद्र पर जाकर विभाग की साइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है। जब हैप्पी कार्ड एक्टिवेट होने का मैसेज आएगा तो वह बस स्टैंड परिसर में आकर अपना कार्ड ले सकता है। उपभोक्ता को पंजीकरण करवाते समय दिया गया पंजीयन नंबर साथ लेकर आना होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण करवाते समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। हैप्पी कार्ड जिस भी व्यक्ति का होगा, उसका आधार कार्ड, फेमिली आईडी, पेन कार्ड आदि दस्तावेज चेक करने के बाद ही रोडवेज कर्मचारी उसे कार्ड देंगे। कार्ड के लिए आवेदक को 50 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे। हैप्पी कार्ड परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग बनेगा।
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डिपो में आए हुए हैं पांच हजार कार्ड
जींद डिपो में मुख्यालय की तरफ से पांच हजार कार्ड आए हुए हैं। इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में एक हजार किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। यह स्मार्ट कार्ड सीधे ई-टिकटिंग प्रणाली से कनेक्ट होंगे। परिचालक को कार्ड दिखाने के बाद पात्र लाभार्थी को जीरो बैलेंस का टिकट जारी किया जाएगा। इस योजना के क्रियांवयन से लोगों पर जहां एक ओर आर्थिक बोझ कम होगा वहीं दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन यात्रा करने वाले राहगीरों को भी कम आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ेगा। हरियाणा हैप्पी कार्ड के आवेदन के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद व्यक्ति को हैप्पी कार्ड पर अप्लाई कर परिवार पहचान पत्र को वेरीफाई करवाना अनिवार्य होगा।
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हैप्पी कार्ड के लाभार्थी के जिन लोगों के मैसेज की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, वह बस स्टैंड परिसर में पास क्लर्क ऑफिस में आकर कर्मचारी को सूचना देकर दोबारा से ओटीपी मंगवाकर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हैप्पी कार्ड लेकर उसका लाभ ले सकता है। -राहुल जैन, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो जींद

29जेएनडी09-बस अड्डे पर हैप्पी कार्ड लेने पहुंच लाभार्थी। संवाद