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Jind News: निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को चुनाव सामग्री हटाने के दिए निर्देश
Mon, 18 Mar 2024 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Mon, 18 Mar 2024 11:45 PM IST
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18जेएनडी21-लघु सचिवालय में राजनैतिक दलों की बैठक लेते डीसी मोहम्मद इमरान रजा। संवाद
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वे सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे।
उन्होंने लोगों से कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूरी ईमानदारी से अनुपालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता की अवहेलना न करें। उन्होंने आम जन से अफवाहों से दूर रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की बात कही।
उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हर प्रकार की प्रचार सामग्री हटवाई जाएं। बसों पर लगे विज्ञापन, सरकारी इमारतों, होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स, वॉल पेंटिंग आदि विज्ञापनों को हटवाएं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या पार्टी समर्थक चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि अनुमति के साथ ही सुबह 6 से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा बनवाएं वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए अपने वोट जरूर बनवाएं। जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वे अपने वोट अवश्य बनवाएं। जिला प्रशासन ने नई वोट बनाने के लिए विशेष मुहिम चलाई है। आशा है कि इस बार वोट प्रतिशत में वृद्धि होगी। शहरी क्षेत्र में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को विशेष सुविधा दी जाएगी, जिसमें पार्किंग की सुविधा विशेष रूप से शामिल है। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से बेेटियों की वोट बनवाने का आह्वान किया।
सुविधा के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर 1950
जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। किसी मतदाता को चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है या देनी है तो वह हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल कर सकता है। चुनाव के दौरान प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी के लिए उड़नदस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत संबंधी घटना की सूचना मिले तो टोल फ्री नंबर 1950 पर जानकारी दे सकते हैं।
प्रचार सामग्री लगाने, जनसभा के लिए जगह निर्धारित होंगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार जनसभा, रैलियों का आयोजन करने से पहले संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवार चुनाव के दौरान किसी भी स्कूल, कॉलेज के कैंपस अथवा धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल रैली व अन्य चुनाव से संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए इस्तेमाल न करें। यदि कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार छपवाई और इस्तेमाल की जाने वाली निर्वाचन सामग्री पर छपवाई की मात्रा तथा छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का पूरा पता निर्वाचन सामग्री पर दर्शाएं। इसका विवरण चुनाव कार्यालय की गठित चुनाव खर्च निगरानी टीम को उपलब्ध करवाया जाना है।
सरकारी एवं अर्ध सरकारी रेस्ट हाउस, बंगला के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार किसी भी सरकारी एवं अर्ध सरकारी रेस्ट हाउस, बंगला का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार सरकारी प्रॉपर्टी अथवा अन्य प्राइवेट प्रॉपर्टी पर झंडे व बैनर लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध है। निजी प्रॉपर्टी पर झंडा अथवा बैनर लगाने के लिए प्रॉपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी। चुनाव में इस्तेमाल वाहनों का रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकृत अथॉरिटी की अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग करना होगा। चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्चे का लेखा अलग से रखा जाना है। इससे संबंधित अलग से बैंक खाता खुलवाया जाना है।
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उन्होंने लोगों से कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूरी ईमानदारी से अनुपालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता की अवहेलना न करें। उन्होंने आम जन से अफवाहों से दूर रहकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की बात कही।
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उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हर प्रकार की प्रचार सामग्री हटवाई जाएं। बसों पर लगे विज्ञापन, सरकारी इमारतों, होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स, वॉल पेंटिंग आदि विज्ञापनों को हटवाएं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या पार्टी समर्थक चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि अनुमति के साथ ही सुबह 6 से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा बनवाएं वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए अपने वोट जरूर बनवाएं। जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वे अपने वोट अवश्य बनवाएं। जिला प्रशासन ने नई वोट बनाने के लिए विशेष मुहिम चलाई है। आशा है कि इस बार वोट प्रतिशत में वृद्धि होगी। शहरी क्षेत्र में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को विशेष सुविधा दी जाएगी, जिसमें पार्किंग की सुविधा विशेष रूप से शामिल है। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से बेेटियों की वोट बनवाने का आह्वान किया।
सुविधा के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर 1950
जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। किसी मतदाता को चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है या देनी है तो वह हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल कर सकता है। चुनाव के दौरान प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी के लिए उड़नदस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत संबंधी घटना की सूचना मिले तो टोल फ्री नंबर 1950 पर जानकारी दे सकते हैं।
प्रचार सामग्री लगाने, जनसभा के लिए जगह निर्धारित होंगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार जनसभा, रैलियों का आयोजन करने से पहले संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवार चुनाव के दौरान किसी भी स्कूल, कॉलेज के कैंपस अथवा धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल रैली व अन्य चुनाव से संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए इस्तेमाल न करें। यदि कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार छपवाई और इस्तेमाल की जाने वाली निर्वाचन सामग्री पर छपवाई की मात्रा तथा छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस का पूरा पता निर्वाचन सामग्री पर दर्शाएं। इसका विवरण चुनाव कार्यालय की गठित चुनाव खर्च निगरानी टीम को उपलब्ध करवाया जाना है।
सरकारी एवं अर्ध सरकारी रेस्ट हाउस, बंगला के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार किसी भी सरकारी एवं अर्ध सरकारी रेस्ट हाउस, बंगला का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार सरकारी प्रॉपर्टी अथवा अन्य प्राइवेट प्रॉपर्टी पर झंडे व बैनर लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध है। निजी प्रॉपर्टी पर झंडा अथवा बैनर लगाने के लिए प्रॉपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी। चुनाव में इस्तेमाल वाहनों का रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकृत अथॉरिटी की अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग करना होगा। चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्चे का लेखा अलग से रखा जाना है। इससे संबंधित अलग से बैंक खाता खुलवाया जाना है।

18जेएनडी21-लघु सचिवालय में राजनैतिक दलों की बैठक लेते डीसी मोहम्मद इमरान रजा। संवाद