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सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों का ईवीएम से होगा मतदान

Sat, 08 Oct 2022 11:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 08 Oct 2022 11:36 PM IST
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Election of Sarpanch, Panchayat Samiti and Zilla Parishad members will be voted by EVM
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने जिला में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को जिताएं। उन्होंने यह भी अपील की कि मतदाता जाति, धर्म आदि से ऊपर उठकर मतदान करें।
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डीसी डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि जिले में पंचायत चुनाव को लेकर 14 से 19 अक्तूबर तक नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी और 21 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 21 अक्टूबर को दोपहर बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों तथा दो नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान की जरूरत हुई तो वह दो नवंबर को करवाया जाएगा। किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान की जरूरत हुई तो वह चार नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
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चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता
पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
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उम्मीदवार को जमा करानी होगी जमानत राशि
पंचायत चुनाव लडने के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को एक हजार रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
चुनाव खर्च की सीमा
पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपये, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम दो लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम तीन लाख 60 हजार रुपये तथा जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

बिना सूचना के कोई अधिकारी कार्यालय छोड़ेगा तो होगी कार्रवाई
डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी बिना सूचना के अपना कार्यालय नहीं छोड़ेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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