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Jind News: सबूतों के अभाव में भाई की हत्या के आरोपी को अदालत ने किया बरी
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जींद। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने भाई की हत्या के आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में गवाह मुकर गए और अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 14 मई 2020 को जैन मंदिर सफीदों निवासी शीला ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा देवेंद्र उर्फ चंडी और छोटा बेटा भूपेंद्र। देवेंद्र शादीशुदा है जबकि भूपेंद्र अविवाहित था। 14 मई को वहए देवेंद्र की पत्नी रूकमणी और उनका बेटा भूपेंद्र जोगराम के बेटे संदीप के घर पर मौजूद थे।
दोपहर को उनका बेटा देवेंद्र उर्फ चंडी हाथ में चाकू लेकर आया। उसने आते ही भूपेंद्र की छाती में वार कर दिए। इसके बाद वह चाकू सहित मौके से भाग गया। वह तुरंत भूपेंद्र को शहर के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया।
इसके बाद परिजन उसे पानीपत ले गए जहां बीच रास्ते में भूपेंद्र की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी देवेंद्र उर्फ चंडी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने चाकू समेत अन्य सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए और अदालत में गवाहों की गवाही भी करवाई लेकिन गवाह अपने बयानों से मुकर गए।
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तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी देवेंद्र को बरी कर दिया।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 14 मई 2020 को जैन मंदिर सफीदों निवासी शीला ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा देवेंद्र उर्फ चंडी और छोटा बेटा भूपेंद्र। देवेंद्र शादीशुदा है जबकि भूपेंद्र अविवाहित था। 14 मई को वहए देवेंद्र की पत्नी रूकमणी और उनका बेटा भूपेंद्र जोगराम के बेटे संदीप के घर पर मौजूद थे।
दोपहर को उनका बेटा देवेंद्र उर्फ चंडी हाथ में चाकू लेकर आया। उसने आते ही भूपेंद्र की छाती में वार कर दिए। इसके बाद वह चाकू सहित मौके से भाग गया। वह तुरंत भूपेंद्र को शहर के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया।
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इसके बाद परिजन उसे पानीपत ले गए जहां बीच रास्ते में भूपेंद्र की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी देवेंद्र उर्फ चंडी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने चाकू समेत अन्य सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए और अदालत में गवाहों की गवाही भी करवाई लेकिन गवाह अपने बयानों से मुकर गए।
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तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी देवेंद्र को बरी कर दिया।