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Jind News: नशा तस्कर को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 08 Jun 2024 03:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 08 Jun 2024 03:02 AM IST
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Drug smuggler gets 10 years imprisonment and Rs 50 thousand fine
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने मादक पदार्थ तस्कर नरवाना की छोटूराम कॉलोनी निवासी अशोक कुमार को 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 11 जुलाई 2019 को सीआईए स्टाफ नरवाना के सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार अपनी टीम के साथ हरियल चौक नरवाना से हिसार रोड की तरफ जा रहे थे। जब वह हिसार चुंगी टी-पॉइंट के पास पहुंचे तो नरवाना की तरफ से बाइक की टंकी पर बड़ा सा बैग रखकर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया।
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पुलिस को देखकर वह बाइक वापस मोड़ने लगा पर वह बंद हो गई। शक के आधार पर उसे पकड़कर बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से डोडा पोस्त मिला, जिसका वजन 11 किलो 700 ग्राम था। आरोपी के खिलाफ थाना शहर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अदालत में पेश किया गया था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।ल
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