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जिलाधीश ने सभी उपमंडलाधीश को दिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के निर्देश
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जींद। जिलाधीश नरेश नरवाल ने जिला के सभी उपमंडलाधीश को संबंधित उपमंडलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सभी एसडीएम इसके नोडल अधिकारी होंगे।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा नगर परिषद, कमेटी जींद, नरवाना, सफीदों, उचाना, जुलाना, अलेवा तथा पिल्लूखेड़ा सभी ब्लॉकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार जिला के विभिन्न क्षेत्रों में गत 21 जनवरी तक 206 कोरोना प्रभावित केस मिले हैं। इसके मद्देनजर इन सभी प्रभावित लोगों को उन्हीं के रिहायशी स्थानों पर कंटेनमेंट में रखने के लिए उक्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ प्रभावित लोगों के आसपास के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, ताकि वहां अन्य लोगों की आवाजाही नियमों के अनुसार ही रहे। जिलाधीश ने कंटेनमेंट जोन के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं जो अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। जिलाधीश ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने वाली टीम को गांव में ले जाने व वापस लाने के लिए जीएम रोडवेज को बसों का प्रबंध करने तथा जींद के सिविल सर्जन को इन टीमों के लिए मास्क, ग्लव्स, कैप, सैनिटाइजर, जूते व अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट व बफर जोनों में स्प्रे करने वाली टीमों के लिए यह आवश्यक संसाधन नगर परिषद, नगर पालिका व ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध करवाए जाए। संबंधित अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में सब्जी, फल, दूध, राशन, दवाइयां व अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में लोगों को घर द्वार पर ही सभी जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट व बफर जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त नाके लगाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने बताया कि इसके अलावा नगर परिषद, कमेटी जींद, नरवाना, सफीदों, उचाना, जुलाना, अलेवा तथा पिल्लूखेड़ा सभी ब्लॉकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार जिला के विभिन्न क्षेत्रों में गत 21 जनवरी तक 206 कोरोना प्रभावित केस मिले हैं। इसके मद्देनजर इन सभी प्रभावित लोगों को उन्हीं के रिहायशी स्थानों पर कंटेनमेंट में रखने के लिए उक्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ प्रभावित लोगों के आसपास के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, ताकि वहां अन्य लोगों की आवाजाही नियमों के अनुसार ही रहे। जिलाधीश ने कंटेनमेंट जोन के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं जो अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। जिलाधीश ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने वाली टीम को गांव में ले जाने व वापस लाने के लिए जीएम रोडवेज को बसों का प्रबंध करने तथा जींद के सिविल सर्जन को इन टीमों के लिए मास्क, ग्लव्स, कैप, सैनिटाइजर, जूते व अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट व बफर जोनों में स्प्रे करने वाली टीमों के लिए यह आवश्यक संसाधन नगर परिषद, नगर पालिका व ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध करवाए जाए। संबंधित अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में सब्जी, फल, दूध, राशन, दवाइयां व अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में लोगों को घर द्वार पर ही सभी जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट व बफर जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त नाके लगाने के निर्देश दिए।
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